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लखनऊ की अदालत ने भारतीय सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को जमानत दी

शिकायत के अनुसार, 2022 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़पों पर गांधी की टिप्पणी भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक थी।
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उत्तर प्रदेश लखनऊ की एक अदालत ने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को इस शर्त पर ज़मानत दी कि वह 20,000 रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की दो ज़मानत राशि जमा करें।

इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समन आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद गांधी निचली अदालत में पेश हुए।

गांधी के खिलाफ शिकायत वकील विवेक तिवारी ने सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दायर की थी, जिनका पद सेना के कर्नल के समकक्ष है।

तिवारी ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़पों के संबंध में गांधी की टिप्पणी भारतीय सैन्य बलों के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक थी।

गांधी ने कहा था कि "चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं" - यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना थी।

देश भर की विभिन्न अदालतों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और अन्य लोगों द्वारा गांधी के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई हैं।

इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के लिए गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

यह मामला भाजपा नेता नवीन झा द्वारा गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उठा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने 18 मार्च, 2018 को एक भाषण में भाजपा की आलोचना की और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने गांधी को यह कहने के लिए फटकार लगाई थी कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी।

गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल, मोहम्मद यासिर अब्बासी और मोहम्मद समर अंसारी पेश हुए।

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Lucknow court grants bail to Rahul Gandhi in case over remarks about Indian Army

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