भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2022 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़पों पर गांधी की टिप्पणी अपमानजनक और मानहानिकारक थी।
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एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ की एक अदालत ने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह शिकायत वकील विवेक तिवारी ने सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दायर की है, जिनका पद सेना के कर्नल के समकक्ष है।

तिवारी ने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच होने वाली झड़प के बारे में 16 दिसंबर, 2022 को गांधी की टिप्पणी भारतीय सैन्य बलों के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक थी।

गांधी की टिप्पणी कि "चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं" - वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी कार्रवाइयों को लेकर सरकार पर निर्देशित आलोचना - ने व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया और एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।

इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

यह मामला तब सामने आया जब भाजपा नेता नवीन झा ने गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी ने 18 मार्च, 2018 को एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने भाजपा की आलोचना की और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया।

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Lucknow court summons Rahul Gandhi over remarks on Indian Army during Bharat Jodo Yatra

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