मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश में दोहरे मापदंड अपनाने के आरोपी न्यायाधीश को राहत देने से किया इनकार

यह पाया गया कि न्यायिक अधिकारी ने चार जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था, जबकि जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक थी। उन्होंने इसी तरह की 14 जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिन पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत जमानत याचिकाओं पर फैसला करने में भ्रष्टाचार का आरोप था [निर्भय सिंह सुलिया बनाम राज्य]

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने फैसला सुनाया कि न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया के खिलाफ जांच के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

न्यायालय ने कहा, "जांच रिपोर्ट और जांच अधिकारी के निष्कर्षों की बारीकी से जांच करने पर, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने कुछ आवेदकों को मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 59-ए के प्रावधानों पर विचार किए बिना जमानत दे दी थी और अन्य मामलों में, उक्त प्रावधान को लागू करने के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए थे और जांच का निष्कर्ष है कि आरोप साबित हुआ था, जो ठोस तर्क पर आधारित है।"

इसमें यह भी कहा गया कि भले ही न्यायिक आदेश में भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्य को दर्शाने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य न हों, लेकिन जमानत आदेशों से पता चलता है कि उसने ऐसे तरीके से काम किया है जिसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुचित उद्देश्य और बाहरी विचार का अनुमान उचित रूप से लगाया गया था।"

Acting Chief Justice Sanjeev Sachdeva and Justice Vinay Saraf
Acting Chief Justice Sanjeev Sachdeva and Justice Vinay Saraf

न्यायालय ने दोहराया कि वह ऐसे मामलों में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो और इस तरह का उल्लंघन संबंधित न्यायाधीश के प्रति पूर्वाग्रह रखता हो।

न्यायालय ने कहा, "यह भी सामान्य कानून है कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को सामान्यतः दंड पर अपने निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए और दंड की किसी भी अत्यधिक अनुपातहीन मात्रा के अभाव में कोई अन्य दंड नहीं लगाना चाहिए।"

सुलिया को 1987 में सिविल जज, क्लास II के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर पदोन्नत किया गया। मई 2011 में उन्हें प्रवेश स्तर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में उचित चयन के बाद पदोन्नत किया गया और खरगोन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया।

दो महीने बाद, उन पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दर्ज अपराधों से उत्पन्न जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में एक स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई।

विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया कि सुलिया ने इस तथ्य के बावजूद चार जमानत आवेदनों को अनुमति दी थी कि जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक थी।

हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर इसी तरह की 14 जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जब्त शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने के कारण जमानत नहीं दी जा सकती।

2013 में, उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने आरोपों का खंडन किया। हालांकि, जांच अधिकारी ने पाया कि जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप उनके खिलाफ साबित हुआ और रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेज दी।

इसके बाद, प्रशासनिक समिति (उच्च न्यायिक सेवा) ने उन्हें सेवा से हटाने की सिफारिश की।

उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने इस सिफारिश का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य विधि एवं विधायी विभाग द्वारा 2 सितंबर, 2014 को निष्कासन आदेश जारी किया गया।

न्यायिक अधिकारी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष अपील के माध्यम से निष्कासन आदेश को चुनौती दी। 17 मार्च, 2016 को इसे खारिज किए जाने के बाद, उन्होंने वर्तमान याचिका दायर की।

न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा विभिन्न मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की गई।

न्यायालय ने कहा, "कुछ मामलों में जमानत बिना संबंधित प्रावधानों पर विचार किए उदार तरीके से दी गई, जबकि अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं किया गया, जो दोहरे मापदंड को दर्शाता है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि सुलिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर हैं, जिसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है और उन्हें अपने पद के अनुरूप आचरण करना चाहिए।

[आदेश पढ़ें]

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Madhya High Court denies relief to judge accused of double standards in bail orders

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