मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने केस लिस्टिंग और रोस्टर को लेकर अपनी शिकायतें उठाईं

चीफ जस्टिस को एक लेटर भेजा गया है जिसमें अलग-अलग चिंताएं बताई गई हैं और 1 दिसंबर को होने वाली जनरल मीटिंग से पहले तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब देने की अपील की गई है।
Madhya Pradesh High Court, Lawyers
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखकर हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग, ज्यूडिशियल रोस्टर और उससे जुड़ी प्रोसिजरल पॉलिसी के बारे में कई चिंताएं जताई हैं।

एसोसिएशन के 26 नवंबर के लेटर में कहा गया है कि इन चिंताओं की गंभीरता उन सैकड़ों सिग्नेचर से पता चलती है जो वकीलों से मिले हैं और जो मिलकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

वकीलों ने कहा है कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो वे कोर्ट के काम से दूर रह सकते हैं। इन शिकायतों पर चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर को एक जनरल मीटिंग भी होनी है।

एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि उठाए गए मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया जाए ताकि जनरल मीटिंग के दौरान सदस्यों को साफ अपडेट दिए जा सकें।

लेटर में यह भी कहा गया है कि मीटिंग से पहले मुद्दों पर ध्यान देने से कोर्ट की कार्यवाही में रुकावट को रोकने में मदद मिल सकती है।

उठाए गए मुद्दे मुख्य रूप से कथित तौर पर अलग-अलग लिस्टिंग प्रैक्टिस, प्रोसेस में रुकावटों और रोस्टर से जुड़े फैसलों से जुड़े हैं, जिनसे हाई कोर्ट के रोज़ाना के कामकाज में अनिश्चितता पैदा हुई है।

एसोसिएशन द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में शामिल हैं:

कोर्ट स्लिप ड्रॉप बॉक्स बंद करना: लेटर में लिखा है कि कोर्ट स्लिप जमा करने के लिए ड्रॉप बॉक्स का पुराना सिस्टम, जिसके ज़रिए केस टेंटेटिवली शेड्यूल किए जाते थे, बंद कर दिया गया है। इससे परेशानी हुई है और मनचाही तारीखों पर केस लिस्ट करना और मुश्किल हो गया है।

विलंबित या अस्पष्ट केस लिस्टिंग: "नॉन-रीच" केस (ऐसे केस जो लिस्ट तो हैं लेकिन समय की कमी के कारण किसी खास दिन उन पर सुनवाई नहीं हो पाती) को संभालने के लिए कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं बनाई गई है। इस वजह से, टाले गए केस दोबारा लिस्ट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा, कोर्ट स्लिप में दिखने वाले फिक्स्ड-डेट केस भी सुनवाई के लिए शेड्यूल नहीं किए जा रहे हैं।

बेल केस का बैकलॉग: लेटर में कहा गया है कि लंच के बाद जजों को बेल केस देने से दिसंबर की सर्दियों की छुट्टियों से पहले पेंडिंग बेल केस की संख्या काफी कम हो सकती है, यह देखते हुए कि अभी पांच डिवीजन बेंच काम कर रही हैं।

नए 482 CrPC / 528 BNSS केस (FIR रद्द करना और ऐसी दूसरी पिटीशन) लिस्टेड नहीं: लेटर में कहा गया है कि हाल ही में फाइल किए गए सेक्शन 528, BNSS / सेक्शन 482, CrPC केस भी शेड्यूल नहीं किए जा रहे हैं। चूंकि इन केस की बेल रोस्टर के साथ सुनवाई करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वकीलों ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग बेंच बनाने की मांग की है।

रिलीफ-ओरिएंटेड जजों के लिए रोस्टर के मुद्दे: वकीलों ने चिंता जताई है कि रिलीफ-ओरिएंटेड जजों को ज़रूरी केस रोस्टर नहीं दिए जा रहे हैं या उनके रोस्टर में बेवजह बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता की सोच पर बेवजह असर पड़ सकता है।

कंटेम्प्ट केस फाइल करने में मुश्किलें: लेटर में कहा गया है कि कंटेम्प्ट केस फाइल करने में मुश्किलें हैं क्योंकि रिट पिटीशन ऑर्डर में बताए गए सभी केस की कॉपी कंटेम्प्ट केस के साथ फाइल करनी होती हैं।

अंदरूनी मतभेदों को पब्लिक करना: लेटर में यह भी चिंता जताई गई है कि जब जजों के बीच आरोपों या जवाबी आरोपों को वकीलों के बीच किसी न किसी तरह से पब्लिक किया जाता है, तो हाईकोर्ट की रेप्युटेशन पर असर पड़ता है।

[पत्र देखें]

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Madhya Pradesh High Court Advocates Association raises grievances about case listing, rosters

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