मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कई पुरुषों के खिलाफ झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने की आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने पाया कि महिला ने पहले भी विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार के कई मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से दो उसके पति के खिलाफ भी शामिल हैं।
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने अलग-अलग पुरुषों के खिलाफ पांच बलात्कार के मामले दर्ज कराए थे।

महिला ने एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप लगने के बाद जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति मनिंदर भट्टी ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली के सीधे आरोप थे।

Justice Maninder Bhatti
Justice Maninder Bhatti

अदालत ने पाया कि महिला ने पहले विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं, जिनमें दो उसके पति के खिलाफ भी शामिल हैं।

यह कहा, "मोहित डुडेजा (शिकायतकर्ता) के बयान से यह भी पता चलता है कि धमकी मिलने पर उसने वर्तमान आवेदक को 1,80,000/- रुपये की राशि दी थी। यह भी विवाद में नहीं है कि वर्तमान आवेदक ने विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत 5 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें विकास रामरख्यानी के खिलाफ दो मामले शामिल हैं, जो आवेदक के अनुसार, उसका पति है।"

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए महिला के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान, महिला के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उसे कोई राशि या संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा नहीं दी गई, इसलिए जबरन वसूली का अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अतीत में उनके खिलाफ इसी तरह के मामलों को ध्यान में रखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट को बताया गया कि ऐसे मामलों को उसके आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

इसके विपरीत, राज्य और शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि महिला को झूठे और तुच्छ मामले दर्ज करने की आदत थी। अदालत को बताया गया कि उसे ब्लैकमेल करने की आदत है, जिसके कारण उसके कहने पर कई लोग शिकार बने हैं।

दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि वह आवेदक को जमानत पर रिहा करने के इच्छुक नहीं है।

जमानत आवेदक का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विशाल डेनियल ने किया।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सीएस परमार और अमन डावरा उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
S_vs_State2.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Madhya Pradesh High Court denies bail to woman accused of filing false rape cases against multiple men

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com