मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रति माह ₹5,000 का योगदान देंगे

मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमथ ने मध्य प्रदेश में वंचितों के उत्थान के लिए एक पहल 'बूंद' लॉन्च की।
Madhya Pradesh High Court
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने मासिक वेतन से न्यूनतम ₹5,000 दान करने का संकल्प लिया है।

मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमथ ने मध्य प्रदेश में वंचितों के उत्थान के लिए एक पहल 'बूंद' लॉन्च की।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के सभी मौजूदा न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इसके लिए मासिक आधार पर 5,000 रुपये का योगदान देने का संकल्प लिया है।

उन्होंने कहा "वर्तमान में, हमारे पास 33 न्यायाधीशों की संख्या है। इसका मतलब है, हम प्रति माह कम से कम 1,65,000 रुपये और प्रति वर्ष 19,80,000 रुपये एकत्र करेंगे। सिर्फ इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि इसका एक-एक पैसा पूरे मध्य प्रदेश के सबसे गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "इस राशि का उपयोग इस तरह किया जाएगा कि इसका सीधा लाभ जरूरतमंदों को मिले। उदाहरण के लिए, आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, पानी, कपड़े, अत्यावश्यक मामलों में सहायता आदि की खरीद और आपूर्ति के माध्यम से।

न्यायाधीश ने स्वतंत्रता दिवस पर उच्च न्यायालय में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के दौरान यह घोषणा की. पहल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को न्यायिक क्षेत्र से परे योगदान देना चाहिए और समाज को वापस देना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश मलिमथ ने आगे स्पष्ट किया कि बाहरी स्रोतों से कोई दान स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह केवल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा न्यायाधीशों का योगदान है।

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Madhya Pradesh High Court judges to contribute ₹5,000 per month to help people in need

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