मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के बिना दूसरी शादी करने वाली महिलाओं के शोषण पर दुख जताया

कोर्ट ने कहा स्थापित कानून अनुसार एक महिला जिसकी पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से शादी हो चुकी है को अपने पहले पति से तलाक के बिना दूसरे पति की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप मे नही माना जा सकता।
Indore Bench of Madhya Pradesh High Court
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में "कानूनी खामियों" पर चिंता व्यक्त की जो उस महिला को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से रोकता है, जिसने अपने पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरी बार शादी की है।

न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि प्रावधान के "सामाजिक न्याय कारक" के बावजूद, ऐसे मामलों में इसका उद्देश्य विफल हो जाता है क्योंकि यह उस शोषण को रोकने में विफल रहता है जिसे यह अन्यथा रोकना चाहता है।

कोर्ट ने कहा, "इस अदालत को यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि कई महिलाएं, विशेष रूप से समाज के गरीब तबके से संबंधित महिलाओं का नियमित रूप से इस तरह से शोषण किया जाता है, और कानूनी खामियां दोषी पक्षों को बेदाग और निर्विवाद रूप से बच निकलने की अनुमति देती हैं।"

Justice Prem Narayan Singh
Justice Prem Narayan Singh

इसने एक व्यक्ति (याचिकाकर्ता) द्वारा पुनरीक्षण अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील को अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसे उस महिला को मासिक गुजारा भत्ता के रूप में ₹10,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिससे उसने कथित तौर पर लगभग 6-7 साल पहले शादी की थी।

हालाँकि, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि महिला पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर चुकी थी और उस शादी से उसके तीन बच्चे थे।

यह तर्क दिया गया कि चूंकि उसने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया था, इसलिए वह याचिकाकर्ता से भरण-पोषण की हकदार नहीं थी।

दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने शुरुआत में कहा कि स्थापित कानून के अनुसार, एक महिला जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर चुकी है, उसे अपने पहले पति से तलाक के बिना दूसरे पति की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट ने कहा, "ऐसे में, कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं होने के कारण, वह अपने दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।"

इस तर्क पर कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 'पत्नी' की परिभाषा की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में, महिला ने पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं की थी।

यह दोहराते हुए कि एक महिला दूसरे पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार तभी है जब पहली शादी या तो अमान्य घोषित कर दी गई हो या उसने तलाक की डिक्री प्राप्त कर ली हो, कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त तय प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में, धारा 125 सीआरपीसी के तहत दायर इस याचिका में धारा 125 सीआरपीसी के तहत "पत्नी" शब्द को शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जिसमें वह जीवित पति/पत्नी के होते हुए, अपने पहले पति से तलाक लिए बिना अपने दूसरे पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। "

इस प्रकार, वर्तमान मामले में अदालत ने महिला को गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया।

इसमें कहा गया है, ''हालांकि अदालत प्रतिवादी (महिला) की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन वह देश के आज के कानून के अनुसार उसे गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के लिए बाध्य है।''

हालाँकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि वह घरेलू हिंसा (डीवी) अधिनियम की धारा 22 के तहत मुआवजे की मांग जैसे अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋषि तिवारी उपस्थित हुए।

प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नीलेश दवे ने किया।

[आदेश पढ़ें]

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Madhya Pradesh High Court laments exploitation of women who remarry without divorce

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