मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ गलत आरोप हटाये, जांच की मांग की

न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा ने भी यही सुनिश्चित करने के लिए ऐसा ही किया कि आरोपी को जमानत का लाभ मिले।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण मामले में लाखों रुपये के गबन के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप हटाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच की सिफारिश की है [रूप सिंह परिहार बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा ही किया कि आरोपी को जमानत का लाभ मिले।

उच्च न्यायालय ने कहा“इस आदेश की एक प्रति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जबलपुर के प्रधान रजिस्ट्रार (सतर्कता) को भेजी जाए और उसे माननीय मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (श्री विवेक शर्मा), शिवपुरी के विरुद्ध जाँच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति मिल सके, जिन्होंने मामले के तथ्यों पर विचार किए बिना वर्तमान आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी और 107 के तहत दंडनीय अपराधों से मुक्त कर दिया था और आवेदक को ज़मानत का लाभ दिलाने के लिए अनुचित लाभ पहुँचाया था। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश का आवेदक के विरुद्ध केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आरोप लगाने का गुप्त उद्देश्य उसे अनुचित लाभ पहुँचाना है जिससे आवेदक ज़मानत का लाभ उठा सके।”

Justice Rajesh Kumar Gupta
Justice Rajesh Kumar Gupta

न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, आरोपी रूप सिंह परिहार की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए।

यह मामला पिछले साल दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि भूमि अधिग्रहण के एक मामले में चार व्यक्तियों को ₹6.55 लाख से अधिक का भुगतान किया जाना था, लेकिन इसके बजाय परिहार और उनकी पत्नी सहित आठ व्यक्तियों को ₹25 लाख से अधिक की राशि हस्तांतरित कर दी गई। परिहार पर कलेक्टर के आदेशों में जालसाजी करने का आरोप है।

उनके वकील ने तर्क दिया कि यदि अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास किया जाए, तो उन पर अधिक से अधिक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह केवल मूल्यांकनकर्ताओं की गलती के कारण मुआवज़े के असमान और अनुपातहीन वितरण का मामला था। न्यायालय को बताया गया कि एक सह-अभियुक्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही ज़मानत दी जा चुकी है।

हालाँकि, राज्य सरकार ने कहा कि परिहार इस मामले में मुख्य आरोपी है और न तो उसकी ज़मीन अधिग्रहित की गई थी और न ही वह उन किसानों में शामिल था जिनका नाम उन लोगों की सूची में था जिनकी ज़मीन अधिग्रहित की जानी थी।

राज्य सरकार के वकील ने कहा, "मौजूदा आवेदक ने पहचान पत्रों का दुरुपयोग करके सरकारी धन का गबन किया है। उसने कलेक्टर के आदेश में हेराफेरी की है और जाली दस्तावेज़ भी बनाए हैं।"

यह भी दलील दी गई कि अभियुक्तों ने राजस्व अभिलेखों में आग लगा दी थी।

इन दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की कि गहन जाँच चल रही है और कई अपराधियों की पहचान अभी बाकी है।

न्यायालय ने आगे कहा, "यह भी स्पष्ट है कि इसमें एक भी ऐसा साक्ष्य या सहायक दस्तावेज़ संलग्न नहीं किया गया है जो दर्शाता हो कि वर्तमान आवेदक की भूमि किसी सार्वजनिक/सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसके लिए वह उक्त बड़ी राशि प्राप्त करने का दावा कर रहा है।"

अदालत ने आगे कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों को अधिकांश आरोपों से मुक्त करने में गलती की है।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार मिश्रा एवं शिवेन्द्र सिंह रघुवंशी ने पैरवी की।

शासन की ओर से अधिवक्ता अभिषेक भदोरिया ने पैरवी की।

[आदेश पढ़ें]

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Roop_Singh_Parihar_vs_The_State_of_Madhya_Pradesh
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Madhya Pradesh High Court says Sessions Judge wrongly dropped charges against accused, calls for probe

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