मध्यप्रदेश HC ने कहा स्टाफरूम मे चमार जाति के नाम से गाली देना SC/ST के तहत अपराध नही क्योंकि स्टाफरूम सार्वजनिक स्थान नही है

याचिकाकर्ताओं पर एक स्कूल के स्टाफ रूम में आयोजित बैठक के दौरान एक व्यक्ति को उसकी जाति, चमार का उल्लेख करते हुए मौखिक रूप से गाली देने का आरोप लगाया गया था।
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench
Published on
2 min read

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया क्योंकि कथित अपराध एक स्टाफ रूम में हुआ था, जिसे अदालत ने सार्वजनिक स्थान नहीं माना था। [आशुतोष तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति विशाल धगट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें आरोपी याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक स्टाफरूम मीटिंग के दौरान शिकायतकर्ता पर उसकी जाति, चमार का जिक्र करते हुए मौखिक रूप से आरोप लगाया था।

न्यायालय ने कहा कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) किसी भी स्थान पर "सार्वजनिक दृष्टि से" अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का जानबूझकर अपमान करने या डराने-धमकाने के लिए दंडित करती है।

अदालत ने कहा, चूंकि स्टाफ रूम "सार्वजनिक दृश्य के भीतर का स्थान" नहीं है, इसलिए आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध बनाने के लिए सार्वजनिक दृश्य में अपराध किया जाएगा। स्टाफ रूम सार्वजनिक दृश्य वाली जगह नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।"

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गीत) के तहत आरोप को भी खारिज कर दिया, क्योंकि कथित मौखिक दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुआ था। कोर्ट ने तर्क दिया कि स्कूल की अनुमति के बिना आम जनता को स्टाफ रूम तक पहुंच नहीं है।

इसमें कहा गया है, "इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध भी नहीं बनता है।"

इसके अलावा, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी का अपराध भी नहीं बनता है। अदालत ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया था कि जब उसके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया तो वह घबरा गया था।

अदालत ने मामले में शहडोल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ताओं (अभियुक्तों) का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विपिन यादव ने किया, जबकि शासकीय अधिवक्ता अक्षय नामदेव ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

Attachment
PDF
Ashutosh_Tiwari_vs_The_State_Of_Madhya_Pradesh.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Madhya Pradesh High Court says abusing by caste name Chamar in staffroom not offence under SC/ST Act since staffroom not public place

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com