मद्रास उच्च न्यायालय ने बेटी से बलात्कार करने वाले पिता की मौत की सजा को कम किया; डॉक्टरों को 'टू-फिंगर टेस्ट' न करने का आदेश

सुनवाई के दौरान पीठ को एक मेडिकल जांच रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया है कि चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता का टू-फिंगर टेस्ट किया था।
Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में चिकित्सा पेशेवरों को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के पीड़ितों पर टू-फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है और कहा कि जो डॉक्टर अभी भी इस तरह के परीक्षण कर रहे हैं, उन्हें "कदाचार का दोषी" माना जाएगा।

न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ वर्षों तक बार-बार बलात्कार और शारीरिक उत्पीड़न करने के लिए एक स्थानीय अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

सुनवाई के दौरान पीठ को एक मेडिकल जांच रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया है कि चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता का टू-फिंगर टेस्ट किया था।

जबकि अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, अदालत ने उन डॉक्टरों के आचरण की भी निंदा की, जिन्होंने मामले में उत्तरजीवी की चिकित्सा जांच की थी।

अदालत ने सभी चिकित्सकों को याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चिकित्सा प्रक्रियाओं को किसी भी तरह से नहीं किया जाना चाहिए जो क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "हालाँकि, हमें खेद है कि इस मामले में टू फिंगर टेस्ट किया गया था, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और इस कोर्ट ने कई मामलों में बार-बार माना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित को ऐसा किया गया था या नहीं, ऐसा टेस्ट न तो स्वीकार्य है और न ही वांछनीय है। हम इस अवसर पर डॉक्टरों को यह याद दिलाते हैं यदि वे झारखंड राज्य बनाम शैलेन्द्र कुमार @ पांडव राय (2022) 14 एससीसी 289 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में कोई परीक्षा आयोजित करते हैं, वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कदाचार के दोषी होंगे।"

हालांकि, अदालत ने मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करते हुए कहा कि यह मामला बर्बर है, लेकिन यह ' दुर्लभतम' श्रेणी में फिट नहीं बैठता है, जिसके तहत दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील हसन मोहम्मद जिन्ना और वकील जेआर अर्चना, एम सुमी अर्निस और ए सहाना फातिमा पेश हुए।

दोषी द्वारा दायर अपील में राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील आर राजारथिनम और अबुदुकुमार राजारथिनम तथा अधिवक्ता ए अश्विनकुमार और एस अशोक कुमार पेश हुए।

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Madras High Court commutes death penalty of father who raped daughter; orders doctors not to perform ‘two-finger test’

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