Udhayanidhi Stalin, Madras High Court
Udhayanidhi Stalin, Madras High CourtUdhayanidhi Stalin (Facebook)

मद्रास हाईकोर्ट ने सनातन धर्म टिप्पणियो के लिए उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की, लेकिन उन्हे मंत्री पद से हटाने से इनकार किया

न्यायालय ने कहा कि वह स्टालिन को मंत्री पद से हटाने का निर्देश तब तक पारित नहीं कर सकती जब तक कि उन्हें कानून के तहत पद धारण करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाता।

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियां विभाजनकारी और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं और उन्हें नहीं किया जाना चाहिए था।

न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने कहा कि सनातन धर्म के बारे में अपुष्ट दावे करना गलत सूचना फैलाने के समान है।

कोर्ट ने कहा, "संवैधानिक पदों पर बैठे लोग केवल एक ही सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हैं। और वह है संवैधानिकता का सिद्धांत। सनातन धर्म पर असत्यापित दावे करना गलत सूचना फैलाने के समान है।"

हालांकि, न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने स्टालिन को मंत्री पद से हटाने के लिए रिट ऑफ क्वो वारंटो जारी करने से परहेज किया।

न्यायालय ने कहा कि वह इस तरह का निर्देश तब तक पारित नहीं कर सकता जब तक कि स्टालिन को कानून के तहत पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाता।

अदालत ने कहा, "स्टालिन के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है, लेकिन अदालत क्वो वारंटो की रिट जारी नहीं कर सकती क्योंकि मंत्री के खिलाफ कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे उन्हें अयोग्य ठहराया जा सके।"

यह आदेश स्टालिन, राज्य के मंत्री पीके शेखरबाबू और सांसद ए राजा के खिलाफ हिंदू मुन्नानी द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें इस तरह के बयान के बावजूद उनके पद पर बने रहने पर सवाल उठाया गया था।

Justice Anita Sumanth
Justice Anita Sumanth

2 सितंबर, 2023 को चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें मिटा देना चाहिए।

उन्होंने कहा था, "जैसे डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस को खत्म करने की जरूरत है, वैसे ही हमें सनातन को खत्म करना होगा।"

इसके बाद दक्षिणपंथी संगठन हिंदू मुन्नानी के पदाधिकारियों ने स्टालिन की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं दायर कीं।

उन्होंने स्टालिन, शेकरबाबू और ए राजा से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक रिट ऑफ क्वो वारंटो जारी करने की मांग की, जो सनातन धर्म के उन्मूलन के आह्वान वाले सम्मेलन में भाग लेने के बावजूद किस अधिकार के तहत सार्वजनिक पदों पर बने हुए थे।

स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने अदालत को बताया था कि रिट सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि स्टालिन ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन नहीं किया है। विल्सन ने आगे कहा था कि स्टालिन ने केवल सनातन धर्म के कुछ समस्याग्रस्त सिद्धांतों को खत्म करने का आह्वान किया था, विशेष रूप से 'वर्णाश्रम धर्म' जो चार वर्णों या वर्ग और जाति-आधारित विभाजन की प्रणाली के अनुसार किए गए कर्तव्यों से संबंधित है।

अदालत ने तब स्टालिन से पूछा था कि उनकी टिप्पणियों का आधार क्या था और क्या उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करने से पहले वर्णाश्रम और सनातन धर्म पर कोई शोध किया था।

अदालत ने आज अपने आदेश में कहा कि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी, डेंगू और मलेरिया से करके संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है।

अदालत ने कहा कि इस तरह का आचरण एक राजनेता को अयोग्य ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी बनाता है, लेकिन अदालत स्टालिन और अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में याचिका के अनुसार रिट जारी नहीं कर सकती है।

इसलिए याचिका का निपटारा कर दिया गया।

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Madras High Court criticises Udhayanidhi Stalin for Sanatana Dharma comments but refuses to remove him as minister

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