मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को 2 अक्टूबर को जुलूस के लिए आरएसएस को अनुमति देने का निर्देश दिया

अदालत ने मौखिक रूप से राज्य को 28 सितंबर तक "उचित प्रतिबंधों" के साथ ऐसी अनुमति देने का निर्देश दिया।
Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार और राज्य पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्यव्यापी संगीत जुलूस और 2 अक्टूबर को एक जनसभा आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। [एस शनमुगसुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीके इलांथिरैयन ने आरएसएस के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा इस तरह की अनुमति के लिए दायर लगभग 50 याचिकाओं के एक बैच का निपटारा किया।

अदालत ने मौखिक रूप से राज्य को 28 सितंबर तक "उचित प्रतिबंधों" के साथ ऐसी अनुमति देने का निर्देश दिया।

इसने कहा कि वह बाद में याचिकाओं पर विस्तृत आदेश पारित करेगा।

13 सितंबर को, आरएसएस के सदस्यों और पदाधिकारियों के एक समूह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि तमिलनाडु पुलिस उनके संगठन के खिलाफ "पूर्वाग्रह" कर रही थी और इस तरह की अनुमति के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर बैठी थी।

गुरुवार को याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि आरएसएस प्रतिबंधित संगठन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सभी नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के साथ वैध सभा का अधिकार है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे राज्य भर में लगभग 50 स्थानों पर एक संगीत बैंड के नेतृत्व में जुलूस निकालना चाहते हैं, जबकि खाकी शॉर्ट्स, सफेद शर्ट, काले जूते और काली टोपी की आरएसएस की वर्दी पहने हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जुलूस के बाद आरएसएस निर्धारित स्थान पर जनसभा आयोजित करेगा।

2 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी आयोजन के लिए चुना गया था, क्योंकि यह 27 सितंबर को संगठन के स्थापना दिवस के सबसे करीब रविवार था, और यह महात्मा गांधी की जयंती भी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य "सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव" को बढ़ावा देना था।

उन्होंने तर्क दिया कि जबकि अन्य राज्यों और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने इस आयोजन के लिए आरएसएस की अनुमति दी थी, यह केवल तमिलनाडु में था कि उनका प्रतिनिधित्व "कोल्ड स्टोरेज" में रखा गया था।

याचिकाकर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि कोई भी प्रतिभागी कोई हथियार नहीं उठाएगा और आरएसएस के आयोजन के कारण आम जनता को कोई असुविधा नहीं होगी।

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Madras High Court directs TN police to grant permission to RSS for procession on October 2

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