मद्रास उच्च न्यायालय ने ड्रग मामले में अभिनेता श्रीकांत और कृष्णा को जमानत दी

न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने दोनों अभिनेताओं को दो जमानतदारों के साथ 10,000 रुपये के बांड पर अमल सहित कुछ शर्तों के अधीन जमानत दे दी।
Srikanth (L) and Krishna (R)
Srikanth (L) and Krishna (R) Image source: Srikanth - FB; Krishna - Instagram
Published on
2 min read

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता श्रीकांत और कृष्णा को जमानत दे दी, जिन्हें हाल ही में इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने निजी उपभोग के लिए कोकीन खरीदी थी [कृष्णा @ कृष्णकुमार बनाम राज्य और संबंधित मामला]।

न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने दोनों अभिनेताओं को 10,000 रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों सहित कई शर्तों के अधीन ज़मानत दी।

उन्हें चल रही जाँच में सहयोग करने और अगले दो हफ़्तों तक हर सुबह 10:30 बजे पुलिस के सामने पेश होने का भी आदेश दिया गया।

Justice M Nirmal Kumar
Justice M Nirmal Kumar

दोनों अभिनेताओं पर स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 8(सी), 22(बी), 27 और 29(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

पृष्ठभूमि की बात करें तो, पुलिस ने इससे पहले नुंगमबक्कम के एक बस स्टॉप से ​​प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जब उसे सूचना मिली थी कि उसके पास कोकीन हो सकती है।

कुमार के पास से कथित तौर पर एक ग्राम कोकीन बरामद की गई थी। बताया जा रहा है कि कुमार ने खुलासा किया कि उसे यह ड्रग जॉन नाम के एक घानाई नागरिक ने दी थी। जॉन को कुमार की मदद से होसुर बस स्टॉप से ​​गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने जॉन के पास से कोकीन के 10 पैकेट जब्त किए, जिनका वजन 1 ग्राम था।

जांच के दौरान, कुमार और जॉन ने कथित तौर पर बताया कि ये दोनों अभिनेता उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उनसे कोकीन खरीदी थी। इस जानकारी के आधार पर, दोनों को जून के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार कर लिया गया।

शरीर में कोकीन का पता लगाने के लिए किए गए मेडिकल परीक्षण में श्रीकांत के लिए कोकीन पॉजिटिव आया, लेकिन कृष्णा के लिए नेगेटिव।

दोनों अभिनेताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। श्रीकांत ने कहा कि अगर उनके शरीर में कोकीन था भी, तो यह संयोगवश और अनजाने में हुआ था। अदालत ने उनकी दलील दर्ज की कि वह अपने काम के दौरान कई लोगों से मिलते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इन मुलाकातों के दौरान उन्हें परोसे गए खाने में कोकीन मिला हो या नहीं।

कृष्णा के वकील ने बताया कि मेडिकल परीक्षण से पता चला है कि उनके शरीर में कोकीन नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कृष्णा पर केवल एक सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जो सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है।

दोनों अभिनेताओं ने आगे कहा कि किसी भी मामले में, आरोप यह है कि उन्होंने निजी उपभोग के लिए कोकीन खरीदी थी (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं), जिससे उन्हें ज़मानत मिल सकती है।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Krishna___Krishnakumar_v__State_and_connected_matter
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Madras High Court grants bail to actors Srikanth, Krishna in drug case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com