मद्रास उच्च न्यायालय ने आरएसएस को तमिलनाडु में रूट मार्च की अनुमति दी

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने तमिलनाडु पुलिस को इस साल 22 और 29 अक्टूबर को पूरे तमिलनाडु में 35 स्थानों पर नियोजित आरएसएस रूट मार्च के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया।
Madras High Court, RSS
Madras High Court, RSS
Published on
2 min read

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय और राज्य-स्तरीय सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें तमिलनाडु पुलिस को इस साल 22 और 29 अक्टूबर को राज्य में 35 स्थानों पर रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। .

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने याचिकाओं के एक समूह पर एक सामान्य आदेश पारित किया और पुलिस को ऐसे मार्च के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन से पांच दिन पहले अनुमति देने का निर्देश दिया।

जबकि न्यायालय ने याचिकाओं पर राज्य पुलिस की आपत्तियों को खारिज कर दिया, लेकिन पुलिस को ऐसे रूट मार्च के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए "उचित प्रतिबंध" लगाने की अनुमति दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील जी कार्तिकेयन और वकील रबू मनोहर पेश हुए।

यही मुद्दा पिछले साल अक्टूबर में अदालत के सामने आया था जब आरएसएस ने गांधी जयंती और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में कई स्थानों पर अपना मार्च और सार्वजनिक बैठकें करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुमति मांगी थी।

हालाँकि, राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था की समस्याओं की आशंका जताते हुए खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरएसएस ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उस वर्ष 4 नवंबर को, एक एकल-न्यायाधीश ने आरएसएस को कुछ शर्तों के अधीन मार्च आयोजित करने की अनुमति दी थी, जैसे मार्च को घर के अंदर या संलग्न स्थानों पर प्रतिबंधित करना।

10 फरवरी को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया था और स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के महत्व पर जोर दिया था।

इसने आरएसएस को तीन नई तारीखों के साथ पुलिस से संपर्क करने का भी निर्देश दिया था, जिस दिन उन्होंने रूट मार्च आयोजित करने की योजना बनाई थी।

हालाँकि, तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आरएसएस को रूट मार्च की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा था।

इसके बाद, अप्रैल 2022 में, आरएसएस द्वारा राज्य भर में 45 स्थानों पर रूट मार्च आयोजित किए गए।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Madras High Court grants permission to RSS for route march in Tamil Nadu

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com