[ब्रेकिंग] महाराष्ट्र सरकार बांद्रा में बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए 30.16 एकड़ जमीन आवंटित करेगी

महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ को बताया कि इस आशय का एक औपचारिक सरकारी संकल्प (जीआर) जल्द ही जारी किया जाएगा।
Bombay High Court
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महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने बांद्रा में 30.16 एकड़ जमीन हाई कोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए आवंटित करने का फैसला किया है।

महाधिवक्ता (एजी) डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ को बताया कि इस आशय का एक औपचारिक सरकारी संकल्प (जीआर) जल्द ही जारी किया जाएगा।

एजी ने कहा कि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एजी ने अदालत को सूचित किया कि भूमि वर्तमान में सरकारी आवास के लिए आरक्षित थी और राज्य को एक व्यावसायिक परिसर के लिए आरक्षण को बदलने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।

एक बार ऐसा हो जाने के बाद, राज्य जीआर जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा, यह प्रस्तुत किया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि भूमि बांद्रा पूर्व में होगी और इसमें केंद्रीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ वकीलों के लिए कक्ष (8.9 एकड़) के साथ-साथ उच्च न्यायालय भवन (21 एकड़) होगा, जिसमें न्यायाधीशों का क्वार्टर भी होगा।

जमीन का एक हिस्सा वकीलों के चैंबर के लिए व्यावसायिक रूप से विकसित किया जाएगा और सरकार को इससे राजस्व प्राप्त होगा।

न्यायालय भूमि आवंटन पर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अवमानना की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

याचिकाकर्ता अहमद आब्दी ने तर्क दिया कि अवमानना याचिका 6 साल से लंबित है और राज्य ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

आब्दी ने दावा किया कि राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2019 में उनके द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में पारित आदेश की अवमानना ​​कर रहा है, जिसमें उन्होंने 2012 में उच्च न्यायालय के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक नई इमारत की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने जनवरी 2019 में राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के लिए एक नए परिसर के निर्माण के लिए एक बड़े और सुविधाजनक भूखंड की पेशकश पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2019 के आदेश के बाद से, राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है और आदेश की दिशा में कदम उठाने में जानबूझकर अनदेखी की गई है।

कोर्ट ने 9 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य को जल्द ही जमीन आवंटन पर फैसला लेने को कहा था।

आज के घटनाक्रम के बाद, अदालत ने अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया, लेकिन अगर राज्य की ओर से आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आब्दी को एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।

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[BREAKING] Maharashtra government to allot 30.16 acres of land in Bandra for new Bombay High Court building

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