[महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव] SC ने OBC कोटा को शामिल करने के लिए चुनाव को फिर से अधिसूचित करने पर अवमानना ​​की चेतावनी दी

जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और जेबी पारदीवाला की बेंच ने इसके पहले के आदेशो के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा OBC के लिए आरक्षित सीटो को शामिल करने के लिए एक नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने पर आपत्ति जताई
[महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव] SC ने OBC कोटा को शामिल करने के लिए चुनाव को फिर से अधिसूचित करने पर अवमानना ​​की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर विचार करेगा यदि वह उन सीटों में से कुछ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को सक्षम करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों को 367 सीटों पर फिर से अधिसूचित करता है। [राहुल रमेश वाघ और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य]

जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा सूचित किए जाने के बाद कहा कि एसईसी ने एक नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया था।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने मौखिक रूप से चेतावनी दी "हमने उस मोर्चे पर बार-बार स्पष्ट किया था [कि मतदान की तारीखें जहां प्रक्रिया शुरू हो गई है, बदली नहीं जा सकती] ... यह किस तरह का व्यवहार है? राज्य चुनाव आयोग ने वकील बदल दिया है और रुख बदल दिया है जो सुनवाई के बीच स्वीकार्य नहीं है। यह स्वीकार्य नहीं है। आप चाहते हैं कि हम अवमानना करें?"

आदेश में कहा गया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो यह अदालती कार्यवाही की अवमानना ​​​​को आमंत्रित करेगा।

आदेश ने कहा "राज्य चुनाव आयोग पहले के आदेश के अनुसार 367 स्थानीय निकायों के चुनावों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इस स्थिति को कई बार बहाल किया गया है। राज्य चुनाव आयोग का केवल कार्य पहले से अधिसूचित चुनावों की तारीखों को फिर से संरेखित करना था, जो कि अत्यावश्यकता के अधीन था। राज्य चुनाव आयोग उन 367 स्थानीय निकायों को आरक्षण प्रदान करने के लिए चुनावों को फिर से अधिसूचित नहीं कर सकता है। अन्यथा, यह अदालत की अवमानना ​​​​की कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।"

शीर्ष अदालत ने इस साल मई में, एसईसी को दो सप्ताह में लंबित स्थानीय निकाय चुनावों और मौजूदा परिसीमन अभ्यास से पहले सीट आवंटन के अनुसार अधिसूचित करने के लिए कहा था।

20 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी थी, हालांकि उसने स्पष्ट किया था कि यह उन 367 सीटों पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए मतदान पहले ही अधिसूचित किया जा चुका था।

कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रक्रिया स्थानीय निकाय के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से छह महीने की वैधानिक अवधि से पहले होनी चाहिए।

और अधिक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


[Maharashtra local body elections] Supreme Court warns poll body of contempt of court if it renotifies polls to include OBC quota

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com