7/11 मुंबई विस्फोटों के आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, जिन्होंने मामले को कल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
Supreme Court of India
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महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 2006 के 7/11 ट्रेन विस्फोट मामले में सभी बारह आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लगभग एक दशक पहले एक विशेष अदालत ने पांच आरोपियों को मौत की सजा और शेष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। [महाराष्ट्र राज्य बनाम कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी और अन्य]

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष किया और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

एसजी ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। एसएलपी तैयार है। कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें। यह अत्यावश्यक है।"

सीजेआई ने जवाब दिया, "हमने पढ़ा है कि 8 आरोपियों को पहले ही रिहा कर दिया गया है।"

अंततः वह मामले को कल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गए।

Solicitor General Tushar Mehta
Solicitor General Tushar Mehta

यह मामला 11 जुलाई, 2006 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित है, जिसमें मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर उपनगरीय ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 187 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा घायल हुए थे।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत लंबी सुनवाई के बाद, विशेष अदालत ने अक्टूबर 2015 में पाँच आरोपियों को मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।

इनमें कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल थे। सभी को बम रखने का दोषी ठहराया गया था।

कमाल अंसारी की 2021 में नागपुर जेल में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई।

निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए सात अभियुक्त तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद मजीद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुज़म्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद लतीफुर रहमान शेख थे।

इसके बाद दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर की। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 366 के अनुसार, निचली अदालत ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भी एक संदर्भ भेजा।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की उच्च न्यायालय की पीठ ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि "अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेहों से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा"।

न्यायालय ने जाँच और सुनवाई प्रक्रिया को गंभीर अनियमितताओं से भरा बताया और कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले ने जनता को "समाधान की भ्रामक भावना" दी है, जबकि "असली खतरा अभी भी बना हुआ है।"

उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय पाया। न्यायालय के अनुसार, विस्फोट के लगभग 100 दिन बाद भी टैक्सी चालकों या ट्रेन में सवार लोगों के लिए आरोपियों को याद रखने का कोई कारण नहीं था।

बम, बंदूकें, नक्शे आदि जैसे सबूतों की बरामदगी पर, न्यायालय ने कहा कि यह बरामदगी अप्रासंगिक थी और मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि अभियोजन पक्ष विस्फोटों में इस्तेमाल किए गए बम के प्रकार की पहचान करने में विफल रहा।

Justice Anil Kilor and Justice Shyam Chandak
Justice Anil Kilor and Justice Shyam Chandak

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Maharashtra moves Supreme Court against Bombay High Court acquittal of 7/11 Mumbai blasts accused

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