साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के खिलाफ महात्मा गांधी के परपोते ने सुप्रीम कोर्ट रुख किया

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए सीमित बयान पर याचिका खारिज कर दी थी।
Mahatma Gandhi

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महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें गुजरात राज्य द्वारा साबरमती आश्रम के प्रस्तावित पुनर्विकास में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। [तुषार अरुण गांधी बनाम गुजरात राज्य]।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना के समक्ष अपील का उल्लेख किया और मामले की तत्काल सूची बनाने की मांग की।

जयसिंह ने कहा, "मुझे वर्चुअल हियरिंग डे की जरूरत है। निर्माण शुरू हो जाएगा।"

CJI ने निर्देश दिया, "आभासी सुनवाई के दिन की सूचीबद्द किया जाए।"

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों को ध्यान में रखे बिना "एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए सीमित भ्रामक बयान" पर सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि साबरमती आश्रम 1 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है जो अछूता रहेगा, और आश्रम के आसपास 55 एकड़ भूमि विकसित करने का विचार था।

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Mahatma Gandhi’s great grandson moves Supreme Court against redevelopment of Sabarmati Ashram

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