मणिपुर उच्च न्यायालय ने हिंसा में मारे गए कुकी-ज़ो लोगों के लिए प्रस्तावित दफन स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

कोर्ट ने मणिपुर में पहले से ही अस्थिर स्थिति के और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह आदेश दिया।
Manipur High Court
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मणिपुर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुरचांदपुर जिले के हाओलाई खोपी गांव में प्रस्तावित दफन स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जहां कुकी-ज़ो समुदाय ने राज्य में चल रही हिंसा में मारे गए 35 लोगों को दफनाने की योजना बनाई थी।

मणिपुर में पहले से ही अस्थिर स्थिति की संभावित वृद्धि को देखते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन और न्यायमूर्ति ए गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने जनहित में निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने कहा, "पहले से ही अस्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने की संभावना और संबंधित भूमि पर दोनों समुदायों की एक बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने के कारण हिंसा और रक्तपात की एक नई लहर भड़कने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में निम्नलिखित निर्देश जारी करना जनहित में होगा।"

तदनुसार, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ जनता को अगली तारीख तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कुकी-ज़ो समुदाय के प्रतिनिधियों को दफनाने के उद्देश्य से भूमि आवंटन के लिए अधिकारियों के पास आवेदन करने की भी अनुमति दी।

मामले की आगे की सुनवाई 9 अगस्त 2023 को होगी.

मणिपुर में चल रही हिंसा बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कुछ जनजातियों के विरोध से उपजी है।

इस साल 19 अप्रैल को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह आदेश की तारीख से "मीतेई/मीतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शीघ्रता से, अधिमानतः चार सप्ताह की अवधि के भीतर शामिल करने पर विचार करें"।

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Manipur High Court order status quo on proposed burial site for Kuki-Zo people killed in violence

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