दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मे CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया;आज दोपहर 3.50 पर सुनवाई

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था। शुरुआती अनिच्छा के बाद CJI आज अपराह्न 3.50 बजे मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुए।
Manish Sisodia and supreme court
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सुबह 10.30 बजे उल्लेख किया गया था।

CJI ने कहा, "आपके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अन्य उपाय हैं।"

सिंघवी ने कहा, "लेकिन विनोद दुआ मामले में इस तरह की याचिका पर सुनवाई हुई। इसे आज बोर्ड के अंत में या कल सूचीबद्ध किया जा सकता है।"

CJI ने कहा कि हम आज दोपहर 3 बजकर 50 मिनट पर मामले की सुनवाई करेंगे.

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सिसोदिया को 2021 आबकारी नीति के सिलसिले में रविवार शाम गिरफ्तार किए जाने के बाद इस मामले में चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।

लगभग आठ घंटे तक चली पूछताछ के बाद सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया।

यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन जांच उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ खुली रही। आप ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सिसोदिया निर्दोष हैं।

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Manish Sisodia moves Supreme Court against his arrest by CBI in Delhi Excise Policy Scam; hearing at 3.50 pm today

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