नोटरी पब्लिक द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र का कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं: उड़ीसा उच्च न्यायालय

कोर्ट ने कहा,"नोटरी द्वारा इस तरह की अतिरिक्त-कानूनी और छलपूर्ण व्यवस्था से पार्टियों को विश्वास दिलाया जाता है वे कानूनी रूप से विवाहित है जबकि वास्तव मे उनकी शादी मे थोड़ी भी कानूनी पवित्रता नही है"
Orissa High Court
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उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हाल ही में दोहराया कि नोटरी न तो विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार हैं। [पार्थ सारथी दास बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य]

जस्टिस संगम कुमार साहू और सिबो शंकर मिश्रा की पीठ ने बताया कि सार्वजनिक नोटरी द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नोटरी अधिनियम, 1952 के तहत निर्धारित उनके कार्यों के दायरे से परे है।

कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "देशभर की अदालतों ने बार-बार एक ही स्वर में कहा है कि नोटरी न तो विवाह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार हैं। जो स्पष्ट रूप से नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 8 के तहत निर्धारित उनके कार्यों के दायरे से परे है।"

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि इस पहलू पर उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णयों के बावजूद, नोटरी विवाह प्रमाणपत्र जारी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं जिनका "कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं है।"

न्यायालय ने आगे इस बात पर गंभीर टिप्पणी की कि ऐसे नोटरी विवाह के किसी भी वैध सबूत के बिना "विवाह की घोषणाओं" के निष्पादन की अनुमति दे रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

कोर्ट ने कहा, "नोटरी द्वारा इस तरह की अतिरिक्त-कानूनी और छलपूर्ण व्यवस्था के कारण, पार्टियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे कानूनी रूप से विवाहित हैं, जबकि वास्तव में उनकी शादी में थोड़ी सी भी कानूनी पवित्रता नहीं है।"

अदालत ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति (याचिकाकर्ता) की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को उसके माता-पिता ने जबरदस्ती हिरासत में रखा है।

उन्होंने विवाह घोषणा दस्तावेज़ पर भरोसा करते हुए महिला के कानूनी रूप से विवाहित पति होने का दावा किया, जिस पर अप्रैल 2023 में एक सार्वजनिक नोटरी के समक्ष हस्ताक्षर और शपथ ली गई थी।

कोर्ट ने अब पुलिस को यह जांच करने का आदेश दिया है कि क्या महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ हिरासत में रखा गया है और क्या उसके और याचिकाकर्ता के बीच किसी तरह की शादी हुई थी।

इसके अलावा, यह मानते हुए कि नोटरी द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्रों की कोई कानूनी पवित्रता नहीं है, न्यायालय ने संबंधित नोटरी पब्लिक को यह स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि उसने याचिकाकर्ता को विवाह घोषणा पत्र कैसे जारी किया।

सार्वजनिक नोटरी को यह बताने का आदेश दिया गया है कि "किस आधार पर उन्होंने अपने समक्ष विवाह घोषणा दस्तावेज़ के निष्पादन की अनुमति दी और किस अधिकार के तहत उन्होंने ऐसे दस्तावेज़ को सत्यापित किया है।"

मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

[आदेश पढ़ें]

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Marriage certificates issued by notary public have no value in the eyes of law: Orissa High Court

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