मैच जारी रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच रद्द करने की जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश देता है।
Cricket with Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एशिया कप के तहत 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

उर्वशी जैन के नेतृत्व में चार विधि छात्रों द्वारा दायर याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष किया गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस तथ्य के मद्देनजर मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की कि मैच रविवार, 14 सितंबर को निर्धारित है।

"मैच रविवार को है। कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें," यह दलील दी गई।

पीठ ने जवाब में कहा, "मैच जारी रहना चाहिए।"

वकील ने ज़ोर देकर कहा, "मेरा मामला भले ही खराब हो, लेकिन कृपया इसे सूचीबद्ध करें।"

"नहीं, कुछ नहीं," अदालत ने कहा।

Justice Jk Maheshwari and Justice Vijay Bishnoi
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मैच चलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय नागरिकों और सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश देता है।

दायर की गई याचिका के अनुसार, क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की भी मांग की है।

यह याचिका अधिवक्ता स्नेहा रानी, ​​अभिषेक वर्मा और मोहम्मद अनस चौधरी के माध्यम से दायर की गई थी।

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Match must go on: Supreme Court refuses urgent hearing in PIL to cancel India–Pakistan Asia Cup game

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