MediaOne and Supreme Court
[ब्रेकिंग] केरल हाईकोर्ट के लाइसेंस निरस्तीकरण को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ MediaOne ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील दायर की
मलयालम समाचार चैनल, MediaOne ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने चैनल के प्रसारण लाइसेंस को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने बुधवार को एकल-न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसने सरकार के लाइसेंस रद्द करने के फैसले के खिलाफ चैनल की याचिका को खारिज कर दिया था।
8 फरवरी को, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन नागरेश ने मलयालम चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी मंत्रालय) के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई सामग्री से संकेत मिलता है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के पास चैनल को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने का पर्याप्त कारण है, जिससे प्रतिबंध को सही ठहराया जा सके।
डिवीजन बेंच के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ अपील में आरोप लगाया गया कि चैनल का लाइसेंस रद्द करने की केंद्र सरकार की जल्दबाजी ने संकेत दिया कि चैनल के खिलाफ कुछ दुर्भावना से प्रेरित कुछ पूर्व-निर्धारित एजेंडा था।
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