केवल सोशल मीडिया पर संपादित तस्वीर पोस्ट करना केरल पुलिस अधिनियम के तहत अपराध नहीं है: केरल उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि अपराध को आकर्षित करने के लिए, आरोपी व्यक्ति को ऐसे पोस्ट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करना होगा।
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि केवल फेसबुक (जिसे अब मेटा के नाम से जाना जाता है) जैसी सोशल मीडिया साइटों पर छेड़छाड़ की गई तस्वीर पोस्ट करना केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। [फादर गीवर्गीस जॉन @ सुबिन जॉन बनाम केरल राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि अपराध को आकर्षित करने के लिए, आरोपी व्यक्ति को ऐसे पोस्ट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करना होगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में जोड़ा, "यदि इस न्यायालय ने यह मानना शुरू कर दिया कि ये सभी फेसबुक पोस्ट केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 120 के तहत अपराध हैं, तो फेसबुक पर किए गए लगभग सभी पोस्ट को केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध घोषित किया जाएगा।"

हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि विधायिका को इस मुद्दे की जांच करनी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट लगातार चल रहे हैं।

कोर्ट ने कहा, "फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक फेसबुक पोस्ट का दौर जारी है। फेसबुक पर ऐसे अपमानजनक बयानों और पोस्टरों के लिए कोई उचित सजा नहीं है। विधायिका को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, विशेषकर हमारे समाज में मौजूद प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया उन्माद के इस नए युग की पृष्ठभूमि में।"

अदालत जैकोबाइट चर्च के एक पादरी द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

पृष्ठभूमि के अनुसार, वास्तविक शिकायतकर्ता, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक पुजारी है, 8 अगस्त, 2017 को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के 35 पुजारियों के साथ एक बैनर लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गया।

आरोप यह था कि भूख हड़ताल दिखाने वाली एक तस्वीर को अपीलकर्ता द्वारा संपादित किया गया था और बैनर पर शब्द बदल दिए गए थे। फिर उसने इसे फेसबुक (जिसे वर्तमान में मेटा के नाम से जाना जाता है) पर डाल दिया, जिससे वास्तविक शिकायतकर्ता और अन्य मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के पुजारियों की बदनामी हुई।

मजिस्ट्रेट ने केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दी, जिससे अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

मामले के तथ्यों के साथ-साथ केरल पुलिस अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि विचाराधीन पोस्ट, जो कि सिर्फ एक हेरफेर की गई तस्वीर थी, कथित अपराध को आकर्षित नहीं करेगी।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही रद्द कर दी।

[आदेश पढ़ें]

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Merely posting edited photo on social media not an offence under Kerala Police Act: Kerala High Court

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