विधायक उमा थॉमस दुर्घटना: केरल कोर्ट ने जनेश पीएस को जमानत दी

एमएलए थॉमस जिन्हे अतिथि के रूप मे आमंत्रित किया गया एक मार्ग से गुजरते समय अपना संतुलन खो देने के कारण 15 फुट ऊंची VIP गैलरी से गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप उनके मस्तिष्क,रीढ़ और फेफड़ो मे गंभीर चोटे आई
Ernakulam District Court
Ernakulam District Court
Published on
2 min read

एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने सोमवार को ऑस्कर इवेंट मैनेजमेंट के मालिक जनीश पीएस को जमानत दे दी, जिन पर थ्रीक्काकारा विधायक उमा थॉमस के कलूर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 15 फुट ऊंची वीआईपी गैलरी से गिरने और गंभीर रूप से घायल होने के बाद आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया गया था। [जनीश बनाम केरल राज्य]

सत्र न्यायालय ने पुलिस द्वारा दायर हिरासत रिपोर्ट को खारिज कर दिया और जनीश को जमानत दे दी।

यह दुखद दुर्घटना 29 दिसंबर, 2024 को कलूर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसमें 12,000 भरतनाट्यम कलाकारों ने भाग लिया था, जिसका उद्देश्य एक साथ भरतनाट्यम प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था।

विधायक थॉमस, जिन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, एक मार्ग से गुजरते समय अपना संतुलन खो देने के बाद 15 फुट ऊंची वीआईपी गैलरी से गिर गईं, जिसके परिणामस्वरूप उनके मस्तिष्क, रीढ़ और फेफड़ों में गंभीर चोटें आईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, हालांकि कहा जाता है कि अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

कथित तौर पर गैलरी में उचित बैरिकेड्स की कमी थी और नेविगेशन के लिए अपर्याप्त मार्ग थे।

दुर्घटना के बाद, जनेश और निगोश कुमार सहित कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जिन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया गया, जिसमें धारा 125 (जीवन को खतरे में डालने वाला लापरवाहीपूर्ण कार्य), 125 (बी) (लापरवाही के कारण गंभीर चोट), और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (ई) (सार्वजनिक सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन) के साथ 3 (5) (सामान्य इरादा) शामिल हैं।

जनेश के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए अन्य पेशेवरों को सौंपा था।

यह तर्क दिया गया कि सुरक्षा कर्मियों, अग्निशमन बल, एम्बुलेंस, स्वयंसेवकों और डॉक्टरों सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल की विधिवत व्यवस्था की गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी।

वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का कथित घटना में कोई संलिप्तता नहीं थी और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए वह उत्तरदायी नहीं था।

जबकि जनेश की अग्रिम जमानत के लिए पहले की याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।

उसकी जमानत याचिका अधिवक्ता एमआर धनिल के माध्यम से दायर की गई थी।

इससे पहले, अदालत ने कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मृदंग विजन के मालिक निगोश कुमार को अंतरिम जमानत दी थी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


MLA Uma Thomas Accident: Kerala Court grants bail to Janeesh PS

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com