[ब्रेकिंग] मोहम्मद जुबैर ने पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने गुरुवार सुबह अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और न्यायाधीश कल मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए।
Mohammed Zubair
Mohammed Zubair

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के पटियाला हाउस अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने गुरुवार सुबह अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और न्यायाधीश कल मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए।

जुबैर को 28 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने चार दिन की पॉलिसी रिमांड पर भेज दिया था।

उसे दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जिसने पुलिस को जुबैर की एक दिन की हिरासत प्रदान की थी।

इसके बाद, उन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने चार दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने जुबैर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत आरोप लगाया है।

जुबैर के खिलाफ मामला हनुमान भक्त नाम के एक ट्विटर हैंडल की शिकायत पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि जुबैर ने एक विशेष धर्म के भगवान का जानबूझकर अपमान करने के इरादे से एक संदिग्ध तस्वीर ट्वीट की थी।

दिल्ली पुलिस के एक बयान में कहा गया है, "इस तरह के ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा रहा था और ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया संस्थाओं की एक ब्रिगेड है, जो अपमान करने में लिप्त हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव पर संभावित प्रभाव पड़ता है और यह सार्वजनिक शांति बनाए रखने के खिलाफ है।"

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[BREAKING] Mohammed Zubair moves Delhi High Court challenging police remand

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