केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवजे की गणना करते समय लागू होने वाले गुणक का निर्णय मृतक/घायल द्वारा प्राप्त उम्र के आधार पर किया जाना है न कि चलने की उम्र के आधार पर। [पीओ मीरा और अन्य बनाम आनंद पी नाइक और अन्य]
इस प्रकार, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब एक मोटर दुर्घटना में 50 वर्ष और 7 महीने की आयु के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो लागू किया जाने वाला गुणक 46-50 के आयु वर्ग पर लागू होता है जैसा कि सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम मे निर्धारित है।
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