मुंबई कोर्ट ने नरेश गोयल को कैंसर के इलाज के लिए 2 महीने तक अस्पताल मे भर्ती रहने की अनुमति दी लेकिन अंतरिम जमानत खारिज कर दी

विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि गोयल की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें तत्काल अंतरिम जमानत देने की आवश्यकता हो।
Naresh Goyal and ED
Naresh Goyal and ED

मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें कैंसर के इलाज का लाभ उठाने के लिए दो महीने के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की अनुमति दी [नरेश गोयल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।

विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि गोयल की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें तत्काल अंतरिम जमानत देने की आवश्यकता हो।

गोयल की याचिका पर यह आदेश तब दिया गया जब मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर में घातक वृद्धि की संभावना का पता चला था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "न तो निजी डॉक्टरों और न ही मेडिकल बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बीमारी जानलेवा है। इसके अलावा, गोयल की स्वास्थ्य स्थिति में कोई चिंताजनक लक्षण नहीं दिखे हैं। शीघ्र उपचार से सकारात्मक सुधार और ट्यूमर के पूर्ण उन्मूलन की संभावना है। कथित बीमारी, जिसके ठीक होने की प्रबल उम्मीद है, तत्काल अंतरिम जमानत की अर्हताएं पूरी नहीं करती।"

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही वर्तमान आवेदन खारिज कर दिया गया हो, लेकिन वह गोयल को भविष्य में विभिन्न परिस्थितियों में इसी तरह की दलील देने से नहीं रोकेगा।

गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू किए गए धन शोधन के एक मामले में एक सितंबर को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई का मामला केनरा बैंक द्वारा 7,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए दायर शिकायत से उपजा है।

बंबई उच्च न्यायालय ने गोयल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली और रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सत्र अदालत से जमानत के लिए संपर्क किया था।

गोयल जब छह जनवरी को विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए तो वह अदालत में रो पड़े और न्यायाधीश से उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन की उम्मीद खो दी है और जेल में ही मर जाना पसंद करेंगे।

इसके बाद, 9 जनवरी को विशेष न्यायाधीश ने गोयल को मेडिकल चेकअप के लिए निजी डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी।

इस तरह की जांच की रिपोर्ट से गोयल के शरीर में घातक ट्यूमर का पता चला। इसके बाद गोयल ने अंतरिम मेडिकल जमानत के लिए अर्जी दाखिल की।

गोयल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने 23 फरवरी को कहा था कि जेजे अस्पताल बोर्ड ने गोयल के शरीर में घातक वृद्धि की रिपोर्ट की पुष्टि की है और जेल में आगे का इलाज उपलब्ध नहीं है।

पोंडा ने दलील दी कि गोयल एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के हकदार हैं और उन्होंने कीमोथेरेपी से गुजरने के बाद स्वस्थ होने के लिए छह महीने के लिए चिकित्सा जमानत मांगी।

पोंडा ने यह भी कहा कि स्वच्छता के मुद्दों के कारण जेल में उपचार के बाद संक्रमण की संभावना अधिक होगी।

ईडी के वकील सुनील गोंजाल्विस ने सुझाव दिया कि गोयल का टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज हो सकता है और पुलिस सुरक्षा के साथ इलाज के बाद वह अस्पताल जाना जारी रख सकते हैं।

अदालत ने आज अपने आदेश में कहा कि गोंजाल्विस के सुझाव पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए।

अदालत ने सुझाव दिया, "अन्य सभी निजी अस्पताल, भले ही गोयल की पसंद के अनुसार अनुमति दी जाए, उनकी कुछ सीमाएं हैं और टाटा अस्पताल उस स्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छा होगा

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Mumbai Court permits Naresh Goyal to be hospitalised for 2 months to avail cancer treatment but rejects interim bail

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