मुर्शिदाबाद हिंसा: पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बल तैनात करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष ताजा IA का उल्लेख किया जिसमे तत्काल सूचीबद्ध और निर्देश देने की मांग की गई जिसमे संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का भी अनुरोध किया गया।
Supreme Court, West Bengal
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया।

इस मामले को जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई और निर्देश देने की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। यह मामला कल सूचीबद्ध है। मैंने संविधान के अनुच्छेद 355 के क्रियान्वयन की मांग करते हुए एक अतिरिक्त आवेदन भी दायर किया है।"

न्यायमूर्ति गवई ने मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की, "आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिट जारी करें? जैसा कि अभी है, हम कार्यकारी (डोमेन) में अतिक्रमण करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कृपया।"

वह हाल ही में शीर्ष अदालत द्वारा एक अलग मामले में अपने फैसले के लिए सामना की गई आलोचना का जिक्र कर रहे थे जिसमें अदालत ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को विशिष्ट समयसीमा के भीतर मंजूरी देने के निर्देश दिए थे।

जैसा कि हम पर कार्यपालिका (क्षेत्र) में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई

पश्चिम बंगाल निवासी देवदत्त मजीद द्वारा पहले से लंबित एक मामले में दायर की गई वर्तमान याचिका में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करने की मांग की गई है।

याचिका में केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी है।

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Murshidabad Violence: What Supreme Court said on plea to deploy paramilitary in West Bengal

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