मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई,'जय श्रीराम' के नारे लगाने पर मजबूर किया गया:ओडिशा HC ने DSP को जांच की निगरानी करने का आदेश दिया

घटना जनवरी शुरुआत मे हुई जब पुरुषो के समूह ने मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया,उसके कपड़े उतार दिए, पैरों को रस्सी से बांध दिया,नग्न अवस्था मे सड़क पर घसीटा और उससे जय श्रीराम के नारे लगाने को मजबूर किया
Orissa High Court
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ओडिशा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति पर हुए हमले और उसे 'जय श्री राम' के नारे लगाने के लिए मजबूर किए जाने की घटना की जांच की निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के पद से नीचे का न हो। [Sk. Hanif v. State of Odisha]

जस्टिस सावित्री राथो ने कहा कि इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। उन्होंने राय दी कि जांच की निगरानी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी उचित होगा।

अदालत के आदेश में कहा गया, "इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन आरोपों की प्रकृति को देखते हुए और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना की वीडियोग्राफी की गई थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, इसलिए अदालत की राय में यह उचित होगा कि मामले की जांच की निगरानी DSP से कम रैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए।"

Justice Savitri Ratho
Justice Savitri Ratho

यह घटना इस साल जनवरी की शुरुआत में हुई थी। पुरुषों के एक समूह ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया, उसके कपड़े उतार दिए, उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया, उसे नग्न अवस्था में सड़क पर घसीटा और उसे 'जय श्री राम' के नारे लगाने के लिए मजबूर किया।

इस घटना का एक वीडियो IIC बहलदा पुलिस स्टेशन को भेजा गया और 3 जनवरी को एक FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई। यह वीडियो अगले ही दिन, 4 जनवरी को वायरल हो गया।

जिस व्यक्ति पर हमला हुआ था, उसके पिता ने बाद में हाईकोर्ट का रुख किया और जांच को क्राइम ब्रांच या किसी विशेष जांच दल (SIT) को सौंपने की मांग की।

याचिका के अनुसार, FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 296 (अश्लील कृत्य), 117(2) (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 133 (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 351(3) (आपराधिक धमकी), 3(5) (साझा इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य) के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि FIR में धारा 111 (संगठित अपराध), 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किए गए जानबूझकर कृत्य), 302 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग), 117(4) (5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा पहुंचाई गई गंभीर चोट) को भी जोड़ा जाना चाहिए था।

पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ था, उसे लगी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि अन्य आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है और मामला अभी जांच के अधीन है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने यह उचित समझा कि जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया जाए।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पी.आर. छतोई ने किया।

राज्य और पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सारथी ज्योति मोहंती ने किया।

[आदेश पढ़ें]

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Muslim man beaten, forced to chant Jai Shri Ram: Orissa High Court orders DSP to monitor probe

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