राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार किया जा सकता है: दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायालय ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सरकार के उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णयों को गोपनीय रखा जा सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार किया जा सकता है: दिल्ली उच्च न्यायालय
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ब्रायर को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार किया जा सकता है। [सबलाइम सॉफ्टवेयर लिमिटेड बनाम भारत संघ]

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में सरकार के उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय को गोपनीय रखा जा सकता है।

न्यायालय ने कहा, "सबसे पहले यह कहा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख विचारों के आगे झुकना पड़ सकता है... यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि उच्चतम स्तर पर और देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लाभ के लिए लिए गए निर्णयों को गोपनीय रखा जा सकता है।"

Justice Subramonium Prasad
Justice Subramonium Prasad

ब्रियार ने उच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत पारित एप्लीकेशन को ब्लॉक करने के आदेश को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की थी। ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म ने आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की।

यह कहा गया कि ब्रियार एक स्वतंत्र और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) है, जिसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रूप से लाइसेंस दिया गया है और कोई भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर की नकल कर सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है और किसी भी तरह से उसमें बदलाव कर सकता है और स्रोत कोड को खुले तौर पर साझा किया जाता है, ताकि लोगों को स्वेच्छा से सॉफ्टवेयर के डिजाइन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार ने न्यायालय को बताया कि ब्रियार सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी काम कर सकता है और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा इसका इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। न्यायालय को बताया गया कि एप्लीकेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए संभावित खतरा हो सकता है।

मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की समीक्षा ब्लॉकिंग नियमों की धारा 7 के तहत गठित शीर्ष सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई है।

न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता के सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन सहित 14 एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करने के आदेश पारित किए गए हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा देश की सुरक्षा और संप्रभुता को भंग करने के लिए किया जा रहा था। याचिकाकर्ता के एप्लीकेशन को केवल जम्मू-कश्मीर राज्य में ब्लॉक किया गया है और इसका इस्तेमाल देश के अन्य सभी हिस्सों में किया जा सकता है।"

इसलिए, इसने याचिका को खारिज कर दिया।

[फैसला पढ़ें]

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