नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर मामले पर प्रसारित समाचार के संबंध मे मानहानि का आरोप लगाते हुए इंडिया टुडे को नोटिस भेजा

नोटिस में आपराधिक मानहानि के लिए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है यदि नेटवर्क प्रिंट मीडिया और उनके समाचार चैनल के माध्यम से अपने आरोपों के लिए खेद व्यक्त करने से इनकार करता है।
Navneet Kalra, India Today Group
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खान मार्केट, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित खान चाचा और टाउन हॉल रेस्तरां के मालिक नवनीत कालरा ने इंडिया टुडे नेटवर्क को चैनल द्वारा कालरा के खिलाफ कथित ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ब्लैक मार्केटिंग मामले के संबंध में अपने समाचार प्रसारण के माध्यम से लगाए गए कथित आरोपों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है।

कालरा इस मामले में आरोपी हैं और उन्हें हाल ही में 29 मई को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी।

अगर इंडिया टुडे इस मामले के संबंध में प्रिंट मीडिया और उनके समाचार चैनल के माध्यम से कालरा के खिलाफ अपने आरोपों के लिए खेद व्यक्त करने से इनकार करता है तो कालरा के नोटिस में आपराधिक मानहानि पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।

नोटिस में कहा गया है कि कालरा का इरादा आईपीसी की धारा 499/500 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और इंडिया टुडे के माफी मांगने में विफल रहने पर 5 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने का है।

पूरा संस्करण "न केवल अपमानजनक, शब्द और स्वर में शातिर था, बल्कि जहर और तेजाब से भरा हुआ था" जिसने हमले को और अधिक सकल और उनके सम्मान के लिए हानिकारक बना दिया।

नोटिस में कहा गया है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उन्हें जानबूझकर और गलत तरीके से "अपराधी" करार दिया गया था।

"आपने जानबूझकर ये झूठे बयान पूरी तरह से जानते हुए दिए कि वास्तव में और कानून में कोई जमाखोरी नहीं थी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं हुआ और कथित रूप से कोई अधिसूचना नहीं थी लेकिन आपने हमारे ग्राहक की प्रतिष्ठा को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने के लिए ये सभी आरोप लगाए। आपने यह सब जानते हुए किया कि मामले की अभी जांच चल रही है और आज तक कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।"

नोटिस ने समाचार चैनल से कालरा के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए अपने दर्शकों को खेद व्यक्त करने का आह्वान किया, जिसमें विफल रहने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 सहित कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा।

पुलिस ने कालरा को 16 मई की शाम गुरुग्राम स्थित उसके ब्रदर इन लॉं के फार्महाउस से गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस द्वारा "खान चाचा" और उसके स्वामित्व वाले अन्य रेस्तरां से ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर बरामद करने के बाद, कानून के अन्य प्रावधानों के अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने दावा किया कि COVID-19 संकट के बीच आयातित कन्सेंट्रेटर काला बाजार में बेचे जा रहे थे।

गिरफ्तारी के बाद कालरा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

बाद में उन्हें मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, क्योंकि यह राय थी कि पुलिस हिरासत को और बढ़ाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था।

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Navneet Kalra sends legal notice to India Today alleging defamation in relation to news telecast on Oxygen Concentrators case

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