नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा, वह 9 दिसंबर तक ध्यानदेव वानखेड़े, परिवार के खिलाफ बयान नहीं देंगे

मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के यह कहने के बाद कि या तो मलिक को कोर्ट को आश्वस्त करना होगा कि वह वानखेड़े के खिलाफ बयान देना बंद कर देगा या कोर्ट को इस आशय का आदेश पारित करना होगा।
नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा, वह 9 दिसंबर तक ध्यानदेव वानखेड़े, परिवार के खिलाफ बयान नहीं देंगे
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह 9 दिसंबर, 2021 तक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे।

यह तब था जब जस्टिस एसजे कथावाला और माधव जामदार की डिवीजन बेंच ने कहा कि या तो मलिक को कोर्ट को आश्वस्त करना होगा कि वह वानखेड़े के खिलाफ बयान देना बंद कर देगा या कोर्ट को इस आशय का आदेश पारित करना होगा।

मलिक का बयान वानखेड़े द्वारा दायर अपील में एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति माधव जामदार के एक आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिन्होंने वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मलिक के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया था।

वानखेड़े की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने तर्क दिया कि एकल-न्यायाधीश ने अंतरिम राहत से इनकार करते हुए भी अपने आदेश में कहा था कि वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मलिक के ट्वीट दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए थे।

उन्होंने यह भी बताया कि समीर वानखेड़े के अलावा, परिवार का कोई अन्य सदस्य सार्वजनिक अधिकारी नहीं था और इसलिए राहत से इनकार नहीं किया जा सकता था।

सराफ ने यह भी कहा कि एकल-न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मलिक ने तथ्यों को उचित रूप से सत्यापित नहीं किया था और इस कारण से एकल-न्यायाधीश मलिक को अपने ट्वीट जारी नहीं रखने दे सकते थे।

सराफ ने कहा कि आदेश को पढ़ने से पूरी तरह पता चलेगा कि अंतरिम राहत के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।

डिवीजन बेंच ने इस बात पर विचार किया कि नवाब मलिक वानखेड़े और उनके परिवार से संबंधित दस्तावेज क्यों ट्वीट कर रहे हैं।

पीठ ने मलिक की ओर से पेश वकील कार्ल टैम्बोली से कहा कि वह मलिक से निर्देश लें कि क्या वह मुकदमे के लंबित रहने तक ट्वीट करना बंद करना चाहते हैं।

पीठ ने कहा, या तो वह बयान देंगे या हम उन्हें रोकेंगे।

मलिक से निर्देश लेने के बाद तंबोली ने कहा कि मलिक 9 दिसंबर, 2021 तक वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई भी बयान देने से परहेज करेंगे, जब तक कि मुकदमा अगली बार सूचीबद्ध नहीं हो जाता।

उन्होंने यह भी कहा कि मलिक एकल न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

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Nawab Malik tells Bombay High Court he won't make statements against Dhyandev Wankhede, family till Dec 9

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