नायब सिंह सैनी सीएम और एमपी दोनों नहीं हो सकते: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका

इसमें कहा गया था कि चूंकि सिंह ने कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकते।
Haryana CM Nayab Singh Saini, Punjab Haryana High Court
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने वकील जगमोहन सिंह भट्टी की याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

भट्टी ने पांच अन्य नए मंत्रियों की नियुक्ति को भी चुनौती दी है। अदालत ने मामले को 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

Acting Chief Justice GS Sandhawalia and Justice Lapita Banerji
Acting Chief Justice GS Sandhawalia and Justice Lapita Banerji

पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल के साथ पद से इस्तीफा दे दिया था, ताकि हरियाणा में सरकार के नए प्रमुख के रूप में सिंह की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

इसके तुरंत बाद, भट्टी ने इस आधार पर वर्तमान जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की कि सिंह विधायिका के सदस्य नहीं थे और उन्होंने संसद सदस्य (सांसद) के रूप में इस्तीफा नहीं दिया था।

सिंह ने याचिका में दलील दी थी कि राज्य विधायिका में पहले से ही अधिकतम 90 विधायक हैं और इस तरह सैनी को नियुक्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन सोमवार को अदालत को बताया गया कि एक विधायक ने विधायिका में सैनी के लिए जगह बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया था।

भट्टी ने कहा कि चूंकि सिंह ने कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिला सकते।

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Nayab Singh Saini cannot be both CM and MP: Petition in Punjab and Haryana High Court

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