[ब्रेकिंग] क्रूज शिप ड्रग मामले में एनसीबी ने आर्यन खान, 5 अन्य को क्लीन चिट दी

एनसीबी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष आज मामले में आरोप पत्र दायर किया।
Aryan Khan and NCB
Aryan Khan and NCB

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और क्रूज शिप ड्रग मामले में पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दे दी है।

एनसीबी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष आज मामले में आरोप पत्र दायर किया।

चार्जशीट में एनसीबी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने 20 में से 14 आरोपियों को फंसाया है जबकि खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है.

खान के अलावा जिन पांचों आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें एविन शाहू, गोपाल जी आनंद, समीर सैघन, भास्कर अरोडा और मानव सिंह शामिल हैं।

एनसीबी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से जांच की। उचित संदेह से परे प्रमाण के सिद्धांत की कसौटी को लागू किया गया है। एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर 14 व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की जा रही है। शेष 6 व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में परिवाद दायर नहीं किया जा रहा है।"

खान को 2 अक्टूबर, 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने हिरासत में ले लिया था, जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारा था। खान को टर्मिनल से क्रूज तक गिरफ्तार किया गया था।

उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था।

एनसीबी ने आरोप लगाया है कि उसने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए एक्स्टसी की 22 गोलियां जब्त की हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि केवल सत्र की विशेष अदालत ही जमानत याचिका पर सुनवाई करने की हकदार है।

इसके बाद, खान ने जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख किया, जिसे 20 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया।

इसके बाद उन्होंने अपील में उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने उन्हें 28 अक्टूबर, 2021 को जमानत दे दी।

इसके बाद ज्यादातर आरोपियों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] NCB gives clean chit to Aryan Khan, 5 others in cruise ship drug case

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com