NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट में याचिका में दावा किया गया कि NTA अधिकारियों ने OMR शीट में हेरफेर किया

याचिका में एनईईटी स्नातक परीक्षा के आयोजन में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की गई है।
Supreme Court and NEET-UG 2024
Supreme Court and NEET-UG 2024
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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) इस वर्ष की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट में हेरफेर में शामिल थी।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के रूप में याचिका की योग्यता पर सवाल उठाया और याचिकाकर्ता से न्यायालय के समक्ष मौजूदा कार्यवाही में हस्तक्षेप करने को कहा।

न्यायालय ने कहा, "यह अनुच्छेद 32 की याचिका कैसे है? आप उच्च न्यायालय की याचिका वापस ले सकते हैं और यहां हस्तक्षेप कर सकते हैं।"

Justice Manoj Misra and Justice SVN Bhatti
Justice Manoj Misra and Justice SVN Bhatti

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनटीए के अधिकारी ओएमआर शीट की अदला-बदली में शामिल थे। याचिका में एनईईटी स्नातक परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग की गई है।

इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को कई याचिकाओं के साथ होगी, जिसमें एनटीए द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित एनईईटी से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका भी शामिल है।

20 जून को न्यायालय ने स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किया था और विभिन्न उच्च न्यायालयों में एनईईटी से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामले को संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया था।

11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एनईईटी यूजी पेपर लीक होने के आरोपों वाली याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया था। तब भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग बंद नहीं करेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 4 जून को प्रकाशित परिणामों के अनुसार असाधारण रूप से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पूर्ण अंक मिले हैं।

उम्मीदवारों ने समय की हानि के लिए छात्रों को प्रतिपूरक अंक देने में अनियमितता का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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NEET 2024: Plea in Supreme Court claims NTA officials manipulated OMR sheets

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