NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NTA, केंद्र को फ्लिप फ्लॉप से ​​बचना चाहिए, भविष्य में गलतियों को सुधारना चाहिए

न्यायालय ने आज अपने फैसले में दोहराया कि हजारीबाग और पटना के अलावा नीट यूजी 2024 परीक्षा में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं होगी।
Supreme Court and NEET-UG 2024
Supreme Court and NEET-UG 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातक परीक्षा (नीट यूजी 2024) के संबंध में जो मुद्दे उठे थे, वे भविष्य में दोहराए न जाएं। [वंशिका यादव बनाम भारत संघ]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एनटीए को प्रश्नपत्रों को रखने वाले स्ट्रांगरूम की सुरक्षा, प्रतिपूरक अंक देने आदि के संबंध में "अनियमितता" से बचना चाहिए।

न्यायालय ने नीट यूजी 2024 से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "हमने कहा है कि एनटीए को अब फ्लिप फ्लॉप से ​​बचना चाहिए जो अभी हुआ है क्योंकि यह अच्छा काम नहीं करता है। ये मुद्दे जैसे कि स्ट्रांग रूम में पिछला दरवाजा खुला रखा जाना आदि, फिर प्रतिपूरक अंक देना, फिर ग्रेस अंक जिसके कारण 44 को 720/720 अंक मिले। हमने एनटीए की सभी त्रुटियों को उजागर किया है और इसलिए समिति को इनकी पहचान करनी चाहिए और इन्हें सुधारना चाहिए। ये मुद्दे जो उठे हैं उन्हें भारत संघ द्वारा इसी वर्ष सुधारा जाना चाहिए ताकि यह दोहराया न जाए।"

Justice JB Pardiwala, CJI DY Chandrachud, Justice Manoj Misra
Justice JB Pardiwala, CJI DY Chandrachud, Justice Manoj Misra

न्यायालय ने नीट यूजी 2024 के लिए दोबारा परीक्षा कराने की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

न्यायालय ने 23 जुलाई को दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया था।

उस समय, न्यायालय ने माना था कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि प्रश्नपत्रों का व्यापक स्तर पर लीक हुआ था, जैसा कि आरोप लगाया गया है, तथा कोई भी लीक केवल कुछ छात्रों तक सीमित थी, जिन्हें बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है।

इस पर आज विस्तृत निर्णय सुनाया गया, जिसमें कारणों की व्याख्या की गई।

देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश NEET UG स्कोर के आधार पर होता है।

इस वर्ष NEET-UG परीक्षा में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक होने और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे।

इसलिए, कई NEET उम्मीदवारों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, ऐसे छात्र भी थे, जिन्होंने दोबारा परीक्षा कराने के खिलाफ तर्क दिया था।

केंद्र सरकार और NTA ने दोबारा परीक्षा कराने का पुरजोर विरोध किया था। उनका तर्क था कि लीक व्यापक नहीं थी, बल्कि केवल कुछ उम्मीदवारों तक सीमित थी।

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NEET UG 2024: Supreme Court says NTA, Centre should avoid flip flops, rectify errors in future

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