'सत्ताधारियों' से कभी किसी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सीजेआई चंद्रचूड़ ने लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, "मैं 24 साल से न्यायाधीश हूं और इस दौरान मुझे कभी भी सत्ता से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा।"
CJI DY Chandrachud
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीश के रूप में अपने 24 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी किसी सरकार से राजनीतिक दबाव का अनुभव नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसायटी द्वारा लंदन में आयोजित एक चर्चा के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह टिप्पणी की।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "राजनीतिक दबाव, अगर सरकार के दबाव की बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि 24 वर्षों से मैं न्यायाधीश हूं, मैंने कभी भी सत्ता से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं किया है, क्योंकि भारत में हम जिन लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हैं, उनमें यह भी शामिल है कि हम सरकार की राजनीतिक शाखा से अपेक्षाकृत अलग-थलग जीवन जीते हैं।"

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि जब न्यायाधीशों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों पर निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता है, तो उन्हें एक अलग तरह के राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा, "यदि आप व्यापक अर्थ में राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यायाधीश को किसी निर्णय के प्रभाव का एहसास होता है, जिसके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं - तो जाहिर है, न्यायाधीशों को व्यापक रूप से राजनीति पर अपने निर्णयों के प्रभाव से परिचित होना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि यह राजनीतिक दबाव नहीं है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रभाव या संभावित प्रभाव के बारे में न्यायालय की समझ है, जिसे न्यायाधीश को अपने विचार-विमर्श में अवश्य शामिल करना चाहिए।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को अक्सर सामाजिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है।

उन्होंने बताया, "हमारे द्वारा तय किए गए कई मामलों में गहन सामाजिक प्रभाव शामिल होते हैं और न्यायाधीशों के रूप में मेरा मानना ​​है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने निर्णयों के उस सामाजिक (समूह) पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत रहें, जिसे हम प्रभावित करने जा रहे हैं।"

प्रश्न और उत्तर सत्र से पहले सीजेआई ने "कानून को मानवीय बनाने में अदालतों की भूमिका" विषय पर भाषण दिया।

अपने संबोधन में, सीजेआई ने बताया कि कैसे कानून और अदालती प्रक्रिया कभी-कभी लोगों पर अमानवीय प्रभाव डाल सकती है और कैसे अदालतें ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदम उठा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया, जो किसी कानून के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करती है, एक तरीका है जिससे अदालतें कानून को मानवीय बना सकती हैं।

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के बारे में संसद को फैसला करना चाहिए, न कि अदालतों को: सीजेआई चंद्रचूड़

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की प्रार्थना को ठुकराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े एक सवाल पर बाद में सीजेआई ने टिप्पणी की कि हालांकि वह फैसले का बचाव नहीं कर रहे थे, लेकिन न्यायिक समीक्षा की अदालत की शक्तियों की सीमाएं हैं।

सोशल मीडिया पर आलोचना कभी-कभी अनुचित होती है, लेकिन न्यायाधीश इसे संभाल सकते हैं: सीजेआई चंद्रचूड़

प्रश्नोत्तर सत्र में सीजेआई चंद्रचूड़ से न्यायालयों की सोशल मीडिया आलोचना के आगमन से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि "सोशल मीडिया पर हर नागरिक एक पत्रकार है" और कहा कि उन्हें कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों पर पोस्ट देखकर आश्चर्य होता है जो न्यायालय ने नहीं की हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें किसी के नियंत्रण से बाहर हैं और उम्मीद जताई कि प्रौद्योगिकी का अच्छा पक्ष प्रबल होगा।

कानून में बदलाव होने पर न्यायिक ढांचे की स्थिति का आकलन करने के लिए ऑडिट की आवश्यकता हो सकती है: सीजेआई चंद्रचूड़

लंबित मामलों की अधिकता के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मुद्दा न्यायिक ढांचे से भी जुड़ा हुआ है।

उन्होंने बताया कि जब चेक बाउंसिंग (जो पहले एक दीवानी अपराध था) को अपराध घोषित किया गया था, तो आपराधिक अदालतों पर बोझ अचानक बढ़ गया था।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा,

"मेरा मानना ​​है कि जब नए कानून बनाए जाते हैं, तो मौजूदा न्यायिक ढांचे पर कानून के प्रभाव का विधायी ऑडिट किया जाना चाहिए। अगर इससे न्यायिक ढांचे पर कोई मांग उठती है, तो हमें उपलब्ध न्यायिक ढांचे में सुधार करना होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में न्यायाधीशों और वादी का अनुपात दुनिया में सबसे कम है, और कहा कि लंबित मामलों से निपटने के लिए भारत में कई उपाय किए जा रहे हैं - न्यायिक रिक्तियों को तुरंत भरना सुनिश्चित करने से लेकर समान मामलों को एक साथ लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और उनका तेजी से निपटारा करना।

कार्यक्रम का परिचयात्मक भाषण एडवोकेट तन्वी दुबे ने दिया तथा परिचर्चा का संचालन ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रज्वल पांडे ने किया।

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