न्यूज़क्लिक गिरफ्तारी: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए एफआईआर के खिलाफ प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नोटिस जारी किए जाने का विरोध किया था और कहा था कि पुरकायस्थ के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप लगाए गए हैं।
न्यूज़क्लिक और दिल्ली उच्च न्यायालय
न्यूज़क्लिक और दिल्ली उच्च न्यायालय
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दिल्ली पुलिस के विरोध के बावजूद नोटिस जारी किया।

पुलिस की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि वह नोटिस जारी करने का भी विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मामले में बाद में एक घटनाक्रम सामने आया है क्योंकि आरोपियों में से एक, पूर्व न्यूजक्लिक मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए हैं. हुसैन ने कहा कि कथित अपराध प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ बनाए गए हैं।

पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने इस दलील का विरोध किया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अदालत को दिल्ली पुलिस के जवाब पर विचार करने के लिए नोटिस जारी करना होगा।

 पीठ ने कहा, "अगर मैं नोटिस जारी नहीं करूंगा तो मैं आपके जवाब पर गौर कैसे करूंगा? मैं उसे पढ़ भी कैसे पाऊंगा... मुझे एक अलग प्रक्रिया क्यों अपनानी चाहिए? अगर मैं नोटिस जारी करता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है।"

अंततः, अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया और मामले को जुलाई में आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया। 

पुरकायस्थान की याचिका को चार बार सूचीबद्ध किया गया था लेकिन अदालत ने आज तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर, 2023 को खारिज कर दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है और यह अपील अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर छापे की एक श्रृंखला के बाद गिरफ्तार किया गया था कि न्यूज़क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए भुगतान किया जा रहा था।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने अवैध रूप से करोड़ों रुपये विदेशी धन प्राप्त किए और भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को बाधित करने के इरादे से इसका इस्तेमाल किया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि गुप्त जानकारी से पता चलता है कि भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से विदेशी धन भारत में लगाया गया था। करोड़ों रुपये की ये धनराशि न्यूज़क्लिक द्वारा पांच वर्षों की अवधि में अवैध तरीकों से प्राप्त की गई थी।

आरोप है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के कथित सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने फर्जी तरीके से धन का इस्तेमाल किया।

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