न्यूज़क्लिक गिरफ्तारी: प्रबीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती ने एफआईआर, गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

इस मामले को शुक्रवार सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया था, जिसे अनुमति दे दी गई।
Prabir Purkayastha and Delhi High Court
Prabir Purkayastha and Delhi High Court

न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने चीनी फंडिंग के कथित मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की है।

इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए शुक्रवार सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष इसका उल्लेख किया।

सिब्बल ने कहा, "हम न्यूज़क्लिक मामले का उल्लेख कर रहे हैं। गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध रूप से की गई है।"

कोर्ट इस मामले को आज सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।

पीठ ने कहा, "ठीक है। आज सूचीबद्ध।"

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर छापेमारी की एक श्रृंखला के बाद गिरफ्तार किया गया था कि न्यूज़क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए भुगतान किया जा रहा था।

अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित एक संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को लंबी पूछताछ और कई स्थानों पर तलाशी के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

दोनों को बुधवार सुबह तड़के सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

हालांकि, शुरुआत में उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने गुरुवार को एफआईआर की प्रति प्राप्त करने की याचिका स्वीकार कर ली।

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NewsClick Arrests: Prabir Purkayastha, Amit Chakraborty move Delhi High Court challenging FIR, arrest

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