गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए नदी तट से 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध संवैधानिक: उत्तराखंड एचसी

न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र के भीतर कसाई और मांस बेचने वाली दुकानों को लाइसेंस देने से इनकार करने का जिला पंचायत का निर्णय भारत के संविधान की योजना के अनुरूप है।
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि उत्तराखंड की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए और राज्य में बहुसंख्यक आबादी द्वारा गंगा नदी से जुड़ी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, इसके नदी तट के 500 मीटर के भीतर मांस की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक योजना के अनुरूप है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र के भीतर कसाई और मांस बेचने वाली दुकानों को लाइसेंस देने से इनकार करने का जिला पंचायत का निर्णय भारत के संविधान की योजना के अनुरूप है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "एक ही समय पर, उत्तराखंड राज्य की विशेष स्थिति और जिला उत्तरकाशी से निकलने वाली गंगा नदी और उत्तराखंड की अधिकांश आबादी द्वारा गंगा नदी से जुड़ी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, जिला पंचायत द्वारा इस आशय का उप-नियम बनाकर लिया गया निर्णय कि गंगा नदी के किनारे से 500 मीटर के भीतर जानवरों को काटने और मांस बेचने की कोई दुकान भारत के संविधान की योजना के अनुरूप नहीं है जैसा कि भाग IX में परिकल्पित है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 के जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने गंगा तट से 500 मीटर के दायरे में मटन की दुकान चलाने के लिए याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने में कोई त्रुटि नहीं की है।"

अदालत गंगा नदी के किनारे 105 मीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से मटन की दुकान संचालित करने के लिए याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार करने वाले एक जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह 2006 से दुकान चला रहा था, लेकिन 2016 में, उसे जिला पंचायत, उत्तरकाशी से 7 दिनों के भीतर अपनी दुकान को स्थानांतरित करने का नोटिस मिला क्योंकि यह कुछ उपनियमों का उल्लंघन था जो नदी के किनारे से 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों को प्रतिबंधित करते थे।

यह तर्क दिया गया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद, जिला पंचायत का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है और याचिकाकर्ता की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस देने या अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

इसलिए, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने और यह घोषित करने की मांग की कि एफएसएस अधिनियम, 2006 का जिला पंचायत द्वारा जारी किए गए उपनियमों पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा।

हालाँकि, कोर्ट ने कहा कि जिला पंचायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (भाग IX) के अनुसार स्व-सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

कोर्ट ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा किए गए प्रावधानों को एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

मौजूदा मामले में कोर्ट का मानना ​​था कि मटन की दुकान चलाने के लिए जिला पंचायत या जिलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

[निर्णय पढ़ें]

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To preserve sanctity of river Ganga, banning meat shops within 500 meters from riverbank Constitutional: Uttarakhand High Court

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