कैजुअल कपड़े पहनने की अनुमति नहीं: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी पहनने का निर्देश दिया

न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि अनुपालन न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
Jammu and Kashmir High Court
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जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र जारी कर अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ सदस्यों को कार्यालय में उपस्थित होने और आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निर्धारित वर्दी/ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

रजिस्ट्रार जनरल (कार्यवाहक) एम.के. शर्मा द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई कर्मचारी साधारण पोशाक पहनकर काम पर आ रहे हैं, जिससे अनुशासनहीनता हो रही है और उच्च न्यायालय का सुचारू संचालन प्रभावित हो रहा है।

12 अगस्त को जारी परिपत्र में कहा गया है, "यह देखा गया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित वर्दी नहीं पहनते हैं और साधारण पोशाक में कार्यालय/आधिकारिक कार्यों में उपस्थित होते हैं, जिससे घोर अनुशासनहीनता हो रही है और माननीय उच्च न्यायालय का सुचारू संचालन प्रभावित हो रहा है।"

परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी कर्मचारियों, राजपत्रित और अराजपत्रित, जिनमें रजिस्ट्री अधिकारियों, ई-कोर्ट, आईटी अनुभाग से जुड़े निजी कर्मचारी, अर्दली, प्रवेशकर्ता और चालक शामिल हैं, के लिए अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है।

इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि इसका पालन न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सभी नियंत्रण अधिकारियों को वर्दी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

[परिपत्र पढ़ें]

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No casuals: Jammu and Kashmir High Court directs staff to wear prescribed uniform

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