सुप्रीम कोर्ट से अभी तक हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत नहीं; याचिका पर अवकाशकालीन पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी

सोरेन ने मामले में अंतरिम जमानत के लिए दबाव डाला ताकि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार कर सकें।
Hemant Soren and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को एक अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया, जो शीर्ष अदालत में आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बैठेगी [हेमंत सोरेन बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य]।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत देने का कोई आदेश पारित नहीं किया लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा याचिका पर जवाब देने के लिए और समय मांगे जाने के बाद मामले को अगले सप्ताह मंगलवार (21 मई) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा "हमें संतुष्ट होना होगा कि कुछ मुद्दा है और फिर हम इससे निपट सकते हैं, श्री राजू आज केजरीवाल मामले में भी पेश हो रहे हैं। हम इसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार को रख सकते हैं... लेकिन मैं अवकाश पीठ में नहीं हूं।" मंगलवार को अवकाश पीठ के समक्ष पुन: सूचीबद्ध करें।''

अदालत ने ईडी से अगले सप्ताह सोमवार को या उससे पहले अंतरिम जमानत की प्रार्थना सहित याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को कहा।

Justice Sanjiv Khanna and Justice Dipankar Datta with Supreme Court
Justice Sanjiv Khanna and Justice Dipankar Datta with Supreme Court

न्यायालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में सोरेन को रिहा नहीं करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था।

आज सुनवाई के दौरान, एएसजी राजू ने चुनाव प्रचार के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग का विरोध किया और तर्क दिया कि उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार किया गया था।

राजू ने कहा, "बहुत सारे सबूत हैं जो उन्हें ज़मीन से जोड़ते हैं।"

हालांकि, सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह जमीन के मालिक नहीं हैं।

वहीं चुनाव पूरा होने से पहले सोरेन की अंतरिम जमानत के लिए दबाव बनाया जा रहा है. सिब्बल ने कहा कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे।

उन्होंने कहा, ''20 तारीख को चुनाव का अगला चरण है और फिर 25 मई को है।''

ईडी ने झारखंड में “माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के बड़े रैकेट” से संबंधित एक मामले में सोरेन पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने 20 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सोरेन का बयान दर्ज किया।

ईडी ने 23 जून 2016 को सोरेन, रंजन, नौ अन्य और तीन कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 45 के तहत मामले के संबंध में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

इस मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2011-बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।

राज्य में कथित तौर पर "माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन" के लिए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार किया है. हिरासत में लिए जाने से तुरंत पहले जारी एक वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत "फर्जी कागजात" के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है।

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No interim bail yet for Hemant Soren from Supreme Court; plea to be heard by vacation bench

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