CMRL-एक्सलॉजिक मामले में केरल हाई कोर्ट से पूर्व CM पिनाराई विजयन और उनकी बेटी को कोई राहत नहीं मिली

विजयन, उनकी बेटी वीणा और अन्य लोगों ने इस मामले में FIR दर्ज करने के एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी; आज अदालत की एक खंडपीठ ने उन्हें इस आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
CMRL-एक्सलॉजिक मामले में केरल हाई कोर्ट से पूर्व CM पिनाराई विजयन और उनकी बेटी को कोई राहत नहीं मिली
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केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को CPI(M) नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा थैकंडीइल, उनके पति मोहम्मद रियास और अन्य लोगों की उन अपीलों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें CMRL-एक्सलॉजिक मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के एकल-न्यायाधीश (सिंगल-जज) के आदेश को चुनौती दी गई थी [पिनाराई विजयन बनाम एडवोकेट के.एम. शाहजहां और अन्य]।

न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि अपीलकर्ता (विजयन, वीणा, रियास और अन्य) उस रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे, जिसमें एकल न्यायाधीश ने 9 अक्टूबर को आदेश पारित किया था।

इसलिए, यह सवाल उठा कि क्या उन्हें ऐसे मामले में फैसले को चुनौती देने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वे पक्षकार ही नहीं थे।

सभी अपीलकर्ताओं ने अपनी मुख्य अपीलों में विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।

अदालत ने आज अपील करने की अनुमति मांगने वाली इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा, "हम पाते हैं कि इस फैसले से आवेदकों के उस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिसके तहत वे FIR दर्ज होने के खिलाफ कानूनी उपाय अपना सकते हैं। ऐसी स्थिति में, अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाली सभी अर्जियां खारिज की जाती हैं।"

Justice K Natarajan and Justice Johnson John
Justice K Natarajan and Justice Johnson John

यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और वीना थैकंडीइल की कंपनी, एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दावा किया कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो अपराध की ओर इशारा करते हैं, और उन्होंने ये सबूत राज्य पुलिस के साथ साझा किए।

राज्य सरकार ने तुरंत FIR दर्ज करने के बजाय, मामले की शुरुआती जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का फैसला किया।

के.एम. शाहजहां नाम के एक वकील, जो पूर्व मुख्यमंत्री और CPI(M) नेता, दिवंगत वी.एस. अच्युतानंदन के विपक्ष के नेता रहने के दौरान उनके अतिरिक्त निजी सचिव भी रह चुके थे, ने इस कदम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शाहजहां ने FIR दर्ज करने की मांग की।

9 अक्टूबर को, एकल न्यायाधीश जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य के विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) को विजयन, वीना, रियास और भ्रष्टाचार के संदेह वाले अन्य लोगों (जिनमें निखिल पी., हसन वारिश, शिजल मुहम्मद और नंदुलाल एम. शामिल हैं) के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

विजयन, वीना, रियास और अन्य लोगों ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर कर इस फैसले को चुनौती दी।

अपील की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, वीना की ओर से पेश हुए केरल के पूर्व एडवोकेट जनरल और वरिष्ठ वकील के. गोपालकृष्ण कुरुप ने सवाल उठाया कि शाहजहां, जो इस मामले से कोई संबंध नहीं रखते (एक तीसरे पक्ष हैं), वे FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट कैसे जा सकते हैं?

उन्होंने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के FIR दर्ज करने के निर्देश से अपीलकर्ताओं के कानूनी अधिकारों पर असर पड़ा है, लेकिन यह आदेश उन्हें सुने बिना ही पारित कर दिया गया, जो 'प्राकृतिक न्याय' (natural justice) के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

वरिष्ठ वकील कुरुप ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह ED द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पहले शुरुआती जांच करे, और उसके बाद ही तय करे कि FIR दर्ज करना जरूरी है या नहीं।

पिनाराई विजयन की ओर से पेश हुए पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रॉसिक्यूशन और वरिष्ठ वकील टी.ए. शाजी ने जोर देकर कहा कि FIR की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले अपीलकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए। रियास और निखिल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस. श्रीकुमार ने उस जल्दबाजी पर सवाल उठाया, जिसके साथ शाहजहां अदालत पहुंचे थे।

बाबू और कुरुप ने आगे यह तर्क दिया कि शाहजहां की याचिका को जनहित याचिका (PIL) माना जाना चाहिए था और इस पर एकल-न्यायाधीश पीठ के बजाय एक खंडपीठ (डिवीजन बेंच) में सुनवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी बताया कि स्वयं एकल-न्यायाधीश ने शाहजहां को एक 'व्हिसलब्लोअर' (भंडाफोड़ करने वाला) माना था।

इन तर्कों का समर्थन वरिष्ठ अधिवक्ता रमन पिल्लई ने किया, जो हसन वारिश, शिजल मुहम्मद और नंदुलाल एम. की ओर से पेश हुए थे।

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No relief to ex-CM Pinarayi Vijayan, daughter from Kerala High Court in CMRL-Exalogic case

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