मंदिरो के पास गोमांस की बिक्री नही: असम मवेशी संरक्षण विधेयक,2021 राज्य विधानसभा मे CM हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पेश किया गया

विधेयक में कहा गया है कि जो कोई भी इसके प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे तीन साल की कैद होगी, जिसे आठ साल तक बढ़ाया जा सकता है और तीन से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Assam Cattle Preservation Bill, 2021
Assam Cattle Preservation Bill, 2021

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश किया, जो राज्य में मवेशियों के वध, खपत और अवैध परिवहन को विनियमित करने का प्रयास करता है।

विधेयक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

किसी भी मंदिर के 5 किमी के दायरे में गोमांस की बिक्री नहीं

विधेयक की धारा 8 उन क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री या खरीद पर रोक लगाती है, जहां हिंदुओं, सिखों, जैनियों और अन्य "गैर-गोमांस खाने वाले समुदायों" की प्रमुख आबादी है।

ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर-बीफ खाने वाले समुदायों द्वारा या किसी मंदिर या अन्य धार्मिक संस्थानों के 5 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं, ऐसी कोई भी अनुमति (बीफ उत्पादों को खरीदने / बेचने) की अनुमति नहीं दी जाएगी...

मवेशियों के परिवहन पर रोक

विधेयक की धारा 7 किसी भी राज्य से असम के माध्यम से दूसरे राज्य में और असम से राज्य के बाहर के स्थानों पर किसी भी पशु के परिवहन को बिना वैध परमिट के प्रतिबंधित करती है।

धारा 7 का खंड (6) राज्य भर में मवेशियों के परिवहन के संदर्भ में कुछ अपवाद प्रदान करता है। इसमें लिखा है कि किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी:

1. मवेशियों को चरागाह या कृषि प्रयोजन के लिए ले जाने के लिए।

2. जिले के भीतर ऐसे मवेशियों की बिक्री और खरीद के उद्देश्य से पंजीकृत पशु बाजार से मवेशियों को ले जाने के लिए।

किसी परिसर की तलाशी लेने की शक्ति

विधेयक की धारा 11 में लिखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी परिसर में प्रवेश और निरीक्षण कर सकता है यदि उनके पास यह मानने का कारण है कि उक्त अधिनियम/बिल के तहत अपराध किया गया है या होने की संभावना है।

विधेयक के तहत दंड

विधेयक में कहा गया है कि जो कोई भी इसके प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे तीन साल की कैद होगी, जिसे आठ साल तक बढ़ाया जा सकता है और तीन से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उक्त विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

धारा 15 में कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी (एसपी के पद से नीचे का नहीं) के पास यह मानने का कारण है कि इस विधेयक के तहत अपराध है और जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है वह इस तरह की गिरफ्तारी से फरार है, तो नाम के साथ उनकी तस्वीर इलाके के प्रमुख स्थानों पर प्रकाशित की जाएगी।

धारा 18 में कहा गया है कि अधिनियम के अनुसार "सद्भावना" के तहत काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

विधेयक की धारा 20 राज्य भर में मवेशियों को बनाए रखने के लिए कुछ गौशालाएं स्थापित करने का प्रयास करती है।

[असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पढ़ें]

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No sale of beef near temples: Assam Cattle Preservation Bill, 2021 tabled in State Assembly by Chief Minister Himanta Biswa Sarma

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