गैर-मुस्लिम छात्रो को स्कूल द्वारा हिजाब पहनने के लिए मजबूर नही किया जा सकता; कलावा, तिलक की इजाजत दी जाए:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

अदालत एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां गैर-मुस्लिम छात्रो को सिर पर हिजाब पहनने के लिए मजबूर का आरोप लगाया गया जबकि उन्हे तिलक जैसी अपनी धार्मिक अनिवार्य सामग्री की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया
Madhya Pradesh High Court and Hijab
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में दमोह जिले के एक स्कूल के प्रिंसिपल, एक शिक्षक और एक चपरासी को जमानत दे दी, जहां कथित तौर पर सभी धर्मों की छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था और छात्रों को इस्लामी प्रार्थनाएँ सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। [अफ्शा शेख और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य]

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने जमानत की कई शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि स्कूल के छात्रों, विशेष रूप से महिला छात्र जो मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें अपने धर्म की आवश्यक चीजें पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तें इस प्रकार थीं:

  • वे (स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक आदि) अन्य धर्मों के छात्रों को अपने धर्म की आवश्यक चीजें जैसे पवित्र धागा (कलावा) पहनने और माथे पर तिलक लगाने से नहीं रोकेंगे;

  • वे अन्य धर्मों के छात्रों को ऐसी किसी भी सामग्री या भाषा को पढ़ने या अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित या अनुमोदित नहीं की गई है;

  • वे अन्य धर्मों के छात्रों को कोई धार्मिक शिक्षा या इस्लाम धर्म से संबंधित सामग्री प्रदान नहीं करेंगे और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 53(1)(iii) में निहित केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ;

  • अन्य धर्मों (हिंदू, जैन आदि) की छात्राओं को स्कूल परिसर या कक्षा में कहीं भी सिर पर स्कार्फ (हिजाब) पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

अदालत ने यह देखते हुए कि मामले में जांच के बाद आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, और यह देखते हुए कि मुख्य आरोप स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और चपरासी के बजाय स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ थे, जमानत की अनुमति दे दी।

यह मामला एक शिकायत पर दर्ज किया गया था कि गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं छात्रों को सलवार कुर्ती, सिर पर स्कार्फ (हिजाब) और दुपट्टा पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

आरोप था कि नर्सरी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर यह जबरदस्ती थोपी जा रही है।

इसके अलावा, कहा गया कि स्कूल ने उर्दू को एक अनिवार्य विषय बना दिया है और आगे छात्रों को कथित तौर पर मुस्लिम आस्था से संबंधित प्रार्थनाएँ पढ़ने और सीखने के लिए मजबूर किया गया।

न्यायालय को बताया गया कि हालांकि, अन्य धर्मों के छात्रों को अपने माथे पर तिलक लगाने या अपनी कलाई पर पवित्र धागे बांधने की अनुमति नहीं थी।

स्कूल की छात्राओं ने भी जांच के दौरान बयान दिया कि स्कूल में हिजाब पहनना अनिवार्य है।

इसलिए, प्रिंसिपल, एक शिक्षक, एक चपरासी और स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अपनी जमानत याचिका में प्रिंसिपल, शिक्षक और चपरासी ने अदालत से कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अगर दोष होगा तो स्कूल प्रबंधन पर होगा। अदालत को बताया गया कि स्कूल प्रबंधन, जिसमें उसके प्रबंध निदेशक भी शामिल थे, ने छात्राओं के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड के हिस्से के रूप में हिजाब को निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था।

मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के आह्वान पर सवाल उठाते हुए, जमानत आवेदकों ने कहा कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था कि वे छात्रों के किसी भी जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल थे।

अदालत ने जमानत के लिए उनकी याचिका स्वीकार कर ली, हालांकि यह स्पष्ट किया कि उसने मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त और अधिवक्ता मयंक शर्मा स्कूल प्रिंसिपल की ओर से पेश हुए। स्कूल शिक्षक और चपरासी की ओर से अधिवक्ता कासिम अली उपस्थित हुए। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Non-Muslim students cannot be forced by school to wear hijab; should be allowed to wear sacred thread, tilak: Madhya Pradesh High Court

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