Chief Justice S. Manikumar and Justice Shaji P. Chaly
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डॉक्टर ने भी बच्चो के लिए नॉनवेज खाना जरूरी बताया:केरल HC ने लक्षद्वीप स्कूल मिड-डे मील से मीट आइटम हटाने के आदेश पर रोक लगाई

कोर्ट ने कहा, "प्रथम दृष्टया, हमें मांस और चिकन को छोड़कर खाद्य पदार्थों में बदलाव का कोई कारण नहीं लगता है।"
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केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लक्षद्वीप के स्कूलों में मध्याह्न भोजन से मांस की वस्तुओं को हटाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां तक कि एक चिकित्सक ने भी कहा था कि मांसाहारी खाद्य पदार्थ (मछली, चिकन और अंडा) बच्चों के विकास के लिए आवश्यक हैं। (अजमल अहमद आर बनाम भारत संघ)।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने स्कूल मेनू से मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की।

27 जनवरी, 2021 को आयोजित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर केंद्र शासित प्रदेश संचालन सह निगरानी समिति की बैठक और जिला कार्य बल के कार्यवृत्त का अवलोकन करने पर, अदालत ने कहा, यहां तक कि बैठक में भाग लेने वाले एक चिकित्सक ने भी कहा था कि मांसाहारी भोजन (मछली, चिकन और अंडा) बच्चों के विकास के लिए आवश्यक हैं और बच्चों को प्रत्येक समूह (शाकाहारी) से युक्त स्वस्थ संतुलित आहार की आवश्यकता होती है गैर-शाकाहारी के साथ), ताकि उन्हें पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला मिल सके।

इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल के मेन्यू में मीट आइटम को बहाल किया जाए।

आदेश मे कहा, “प्रथम दृष्टया, हमें मांस और चिकन को छोड़कर खाद्य पदार्थों में बदलाव का कोई कारण नहीं मिलता है। इसलिए, हम लक्षद्वीप के स्कूलों के बच्चों को मांस और चिकन को शामिल करके, पहले की तरह भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इच्छुक हैं।“

कवारत्ती द्वीप के निवासी एडवोकेट अजमल अहमद द्वारा प्रशासन द्वारा सुधारों के खिलाफ दायर एक याचिका पर यह टिप्पणी की गई।

कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में डेयरी फार्मों के कामकाज को रोकने के प्रशासन के फैसले पर भी रोक लगा दी

कोर्ट ने कहा, "अगले आदेश तक डेयरी फार्मों का कामकाज जारी रखा जाना चाहिए।"

याचिका में प्रशासन द्वारा नए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के तहत मध्याह्न भोजन से मांस पर प्रतिबंध लगाने और द्वीप पर डेयरी फार्म बंद करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये सुधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 300 ए के तहत जातीय संस्कृति, विरासत, भोजन की आदतों और निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता पीयूस कोट्टम ने कहा कि प्रशासन का निर्णय स्कूलों में मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएमएस) वार्षिक कार्य योजना और बजट 2020-21 के विपरीत था जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के स्कूलों के बच्चों को मांस और चिकन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, उन्होंने आगे तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने एक अलग निर्णय क्यों लिया है।

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Even physician opined non-veg food essential for children: Kerala High Court stays Lakshadweep order removing meat items from school mid-day meal

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