मेडिकल ईलाज प्रदान नही करना क्रूरता की श्रेणी नही:मुंबई अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी,परिवार को बरी किया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम टकालीकर ने यह भी फैसला सुनाया कि एक परिवार के भीतर सामान्य टूट-फूट को मृतक के प्रति क्रूरता नहीं माना जाता है।
मेडिकल ईलाज प्रदान नही करना क्रूरता की श्रेणी नही:मुंबई अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी,परिवार को बरी किया

मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति और उसके चार रिश्तेदारों को घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि महिला को चिकित्सा उपचार प्रदान करने में उनकी विफलता को क्रूरता नहीं माना गया। [महाराष्ट्र राज्य बनाम XYZ]

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम टकालीकर ने यह भी फैसला सुनाया कि एक परिवार के भीतर सामान्य टूट-फूट को मृतक के प्रति क्रूरता नहीं माना जाता है।

अदालत ने कहा, "सिर्फ तथ्य यह है कि आरोपी ने मृतका को चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ क्रूरता हुई थी। परिवार में आगे सामान्य टूट-फूट मृतक के लिए क्रूरता नहीं है।"

2011 में आत्महत्या से मरने के बाद आरोपी के खिलाफ मृतका के मामा ने 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी।

उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने जन्म देने के बाद उसके साथ मारपीट की और उसे परेशान किया और बच्चे के जन्म के बाद उसकी कमजोर स्थिति के बावजूद उसे चिकित्सकीय उपचार देने से मना कर दिया, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के अपराध को साबित करने के लिए कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया।

महाराष्ट्र राज्य के लिए उपस्थित, सहायक लोक अभियोजक अम्बेकर ने कहा कि मृतक की मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई थी, और इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत अनुमान लागू था।

अभियोजक ने तर्क दिया कि पेश किए गए सबूतों के आधार पर, अभियुक्त ने मृतका के साथ क्रूर व्यवहार किया, उससे पैसों की मांग की, उसे आत्महत्या के लिए उकसाया और उसकी शादी के दौरान उसे दिए गए सोने और चांदी के गहनों का गबन किया। ऐसे में उन्होंने आरोपी को सजा दिलाने की गुहार लगाई।

अभियुक्तों के वकील नीलेश मिश्रा ने तर्क दिया कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष की गवाही अफवाह पर आधारित थी।

उन्होंने अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के साक्ष्य में भौतिक सुधारों की ओर भी इशारा किया, और तर्क दिया कि इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अभियुक्त का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण गवाह ने आरोपी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया कि विश्वसनीय साक्ष्य की कमी के कारण अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाए।

अदालत ने फैसला सुनाया कि गवाहों की गवाही अस्पष्ट थी और अभियुक्तों की ओर से क्रूरता साबित नहीं हुई।

इस आलोक में, अदालत ने निर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, और परिणामस्वरूप, सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।

[निर्णय पढ़ें]

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Not providing medical treatment does not amount to cruelty: Mumbai court acquits man, family accused of abetting wife's suicide

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