नौशेरा एसिड अटैक: श्रीनगर कोर्ट ने कानून की छात्रा पर एसिड फेंकने के मामले में दो को दोषी ठहराया

कानून की छात्रा पर 2014 में दो दोषियों में से एक के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद एसिड से हमला किया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले भी उसका पीछा किया था।
Srinagar court
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श्रीनगर की एक अदालत ने 2014 में नौशेरा इलाके में एक कानून की छात्रा पर तेजाब से हमला करने के मामले में गुरुवार को दो लोगों को दोषी ठहराया।

श्रीनगर के प्रधान सत्र न्यायाधीश, जवाद अहमद ने इरशाद अहमद वानी उर्फ ​​सनी और मोहम्मद उमर नूर को रणबीर दंड संहिता की धारा 326-ए (तेजाब आदि के उपयोग से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) धारा 120-बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा) और धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या स्क्रीन अपराधी को झूठे सबूत देना) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह की किसी भी उचित छाया से परे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप स्थापित करने में सक्षम था।

फैसले में कहा गया है, "स्थापित तथ्य, परिस्थितियाँ और संचयी रूप से लिए गए साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण और सुसंगत है कि सभी मानवीय संभावनाओं में एकमात्र परिकल्पना यह है कि आरोपी नंबर 2 यानी मोहम्मद उमर द्वारा आरोपी नंबर 1 इरशाद वानी द्वारा रची गई साजिश को आगे बढ़ाते हुए पीड़िता पर तेजाब फेंकने का भयानक कृत्य किया गया है।"

तदनुसार, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

मामले की सुनवाई 19 अगस्त को फिर होगी, जब दोनों दोषियों की सजा की मात्रा पर दलीलें सुनी जाएंगी।

लॉ स्टूडेंट पर एसिड अटैक 11 दिसंबर 2014 को हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने श्रीनगर के सौरा पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया था।

जांच से पता चला कि इरशाद काफी समय से पीड़िता का पीछा कर रहा था और उसने पहले उसे प्रपोज भी किया था।

हालाँकि, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर, कहा जाता है कि उसने उस पर एसिड से हमला किया था। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि इरशाद ने अपने दोस्त मोहम्मद उमर के साथ एसिड हमले की योजना बनाई, जिसने योजना को अंजाम दिया।

इस मामले की समाज के विभिन्न वर्गों ने निंदा की। इस घटना के मद्देनजर विभागीय अधिकारियों ने सभी उपायुक्तों को एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया।

17 दिसंबर 2014 को, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सरकार को एसिड हमले की पीड़िता को मुआवजे के रूप में ₹ 3 लाख प्रदान करने का निर्देश दिया।

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