
एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के साथ बंद कमरे में हुई उच्चस्तरीय बातचीत में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रस्तावित कानून में महत्वपूर्ण संवैधानिक खामियों के बारे में सांसदों को आगाह किया।
बैठक के दौरान मौजूद सूत्रों ने बार एंड बेंच को बताया कि पूर्व सीजेआई ने स्पष्ट किया कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन इसमें गंभीर खामियां हैं जिन्हें आगे बढ़ने से पहले सुधार की आवश्यकता है।
बैठक में 38 सांसदों और संसदीय सचिवालय के अधिकारियों ने भाग लिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर को भी समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
समकालिक चुनाव असंवैधानिक नहीं
चंद्रचूड़ ने विधेयक के मूल सिद्धांत पर चर्चा शुरू की। उन्होंने बताया कि एक साथ चुनाव कराना संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। दरअसल, 1950 से 1960 तक संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। उन्होंने 1957 का उदाहरण दिया, जब राष्ट्रीय चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कई विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया था।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोकतंत्र और संघवाद, मूल संरचना का हिस्सा होते हुए भी, अलग-अलग चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं रखते। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अतुल्यकालिक चुनावों को अनिवार्य बनाता हो।
उनके अनुसार, अधिसूचित तिथि (जिसे नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के रूप में परिभाषित किया गया है) से पहले निर्वाचित विधानमंडल अपना पूरा पाँच वर्षीय कार्यकाल जारी रखेंगे। लोकसभा के गठन के बाद निर्वाचित विधानमंडलों का कार्यकाल, एक संक्रमणकालीन प्रावधान के तहत, केवल एक बार संसद के कार्यकाल के साथ संरेखित होगा।
उन्होंने कहा कि इस एकमुश्त समायोजन के बाद, संसद और राज्य विधानसभाएँ, दोनों स्वतंत्र रूप से और समानांतर रूप से चलेंगी, प्रत्येक का अपना पाँच वर्षीय कार्यकाल होगा, जब तक कि सामान्य लोकतांत्रिक परिस्थितियों में उन्हें पहले ही भंग न कर दिया जाए।
चुनाव आयोग को दी गई अत्यधिक शक्तियों पर चिंताएँ
चंद्रचूड़ की सबसे तीखी आपत्ति प्रस्तावित विधेयक द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में थी। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने दो प्रावधानों को संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य बताया:
पहला प्रावधान ईसीआई को विधेयक को लागू करने के लिए संविधान के भाग XV के प्रावधानों में संशोधन करने की अनुमति देता है।
दूसरा प्रावधान ईसीआई को किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव स्थगित करने का अधिकार देता है यदि लोकसभा के साथ-साथ चुनाव कराना अव्यावहारिक समझा जाता है।
उन्होंने कथित तौर पर कहा कि ईसीआई को राष्ट्रपति को एकतरफा रिपोर्ट के माध्यम से मूलभूत संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करने या निर्वाचित विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा करने की शक्ति देना संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता।
उन्होंने तुलनात्मक ढाँचे के रूप में अनुच्छेद 356(5) का उल्लेख किया और कहा कि संविधान राज्य के हस्तक्षेप के लिए विशिष्ट तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव स्थगित करने की किसी भी शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमित किया जाना चाहिए।
संवैधानिक संतुलन बहाल करने के लिए तीन-भागीय समाधान
कहा जाता है कि इन खामियों को दूर करने के लिए, चंद्रचूड़ ने तीन-सूत्रीय सुरक्षा उपाय सुझाए हैं:
1. चुनाव आयोग को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी स्थितियों में ही चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
2. ऐसी किसी भी सिफारिश का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।
3. स्थगन केवल एक निश्चित, सीमित अवधि के लिए ही दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी कि इन सुरक्षा उपायों के बिना, प्रस्ताव के परिणामस्वरूप आयोग के हाथों में सत्ता का गैर-जवाबदेह और खुला केंद्रीकरण हो सकता है।
अनसुलझे संवैधानिक परिदृश्य
सूत्रों ने बताया कि चंद्रचूड़ ने दो प्रमुख संवैधानिक खामियाँ उजागर कीं जिन्हें विधेयक में फिलहाल नजरअंदाज किया गया है।
पहला अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने की अनुमति देता है। विधेयक यह स्पष्ट नहीं करता कि इस तरह के विस्तार का समकालिक चक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आपातकाल समाप्त होने के बाद, सरकार को संसद के अगले कार्यकाल को छोटा करने या समकालिकता बहाल करने के लिए विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाने के बीच चयन करना होगा।
दूसरी चुप्पी एक और रोज़मर्रा की स्थिति से जुड़ी है:
अगर किसी राज्य की विधानसभा बहुमत खोने के कारण अपने कार्यकाल से छह या सात महीने पहले ही भंग कर दी जाए, तो क्या होगा? विधेयक में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या ऐसे मामलों में संसद के साथ तालमेल बिठाने के लिए चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत नहीं आती है और जब तक विधेयक में इसका सीधे तौर पर समाधान नहीं किया जाता, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है या इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।
उपस्थित लोगों के अनुसार, चंद्रचूड़ ने अपनी बात को तीन मुख्य बिंदुओं में संक्षेपित किया:
1. एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता।
2. हालाँकि, चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियों को संशोधित और सीमित किया जाना चाहिए।
3. विधेयक में संवैधानिक खामोशियों, खासकर आपातकाल और समय से पहले विघटन के मामलों में, से निपटना होगा।
दिसंबर 2024 में, सरकार ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की रूपरेखा तैयार करना था। इसके तुरंत बाद, विधेयक की विस्तार से जाँच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया।
इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 39 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी हैं। इस समिति में अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले और संबित पात्रा शामिल हैं। समिति को उन कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार करने का काम सौंपा गया है जो देश भर में सभी चुनाव एक ही समय पर होने पर उत्पन्न होंगे।
इस समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों सहित विशेषज्ञों के साथ कई दौर की चर्चाएँ की हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि यह विधेयक व्यवहार में कैसे काम करेगा और संविधान में कोई भी बदलाव करने से पहले किन कमियों को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है।
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